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Sonipat News: महिला कुक की हत्या के दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 02 Sep 2026 02:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:00 AM IST
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Convict in female cook's murder sentenced to life imprisonment; fined 1 lakh.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज की महिला कुक पूनम की हत्या के मामले में सुमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोनों मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर कुल एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
गांव खानपुर कलां निवासी राजू ने दो मार्च 2023 को सिटी थाना गोहाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी पूनम (28) बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में खाना बनाने का काम करती थी। वह 28 फरवरी को सुबह ड्यूटी पर गई थी। दोपहर तक राजू की उससे मोबाइल पर दो बार बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया।
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राजू की शिकायत पर पुलिस ने सुमित, प्रमोद और आजाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। शहर थाना गोहाना पुलिस ने तीन मार्च 2023 को सुमित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि पूनम उससे रुपये मांग रही थी और वह उसे रुपये नहीं देना चाहता था। वह पूनम को बाइक पर खेत में ले गया, जहां कहासुनी के दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। जांच में अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं मिली। पूनम के अनुसूचित जाति से होने के कारण मामले में एससी-एसटी एक्ट भी जोड़ा गया।
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मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुमित को दोषी करार दिया। मंगलवार को उसे हत्या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा एससी-एसटी एक्ट में भी उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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