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इंतकाल दर्ज करने में देरी करने वाले प्रोग्रामर्स का कटेगा वेतन
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Tue, 09 Feb 2016 12:04 AM IST
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उपायुक्त राजीव रतन ने कंप्यूटर में इंतकाल दर्ज करने वाले उन प्रोग्रामर्स का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निर्धारित कार्य को समय पर पूरा नहीं किया। वे सोमवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व कार्यों में ढिलाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इंतकाल दर्ज करने के लिए प्रोग्रामर्स को लक्ष्य दिए गए है, जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा करना ही होगा। राज्य सरकार के निर्देश है कि तहसीलों में इंतकाल दर्ज करने का कोई लंबित मामला नहीं रहना चाहिए और राजस्व अधिकारियों को इसी भावना के साथ काम करना होगा।
नियमों के मुताबिक केसों का करना होगा निपटान
बैठक में राजस्व अधिकारियों की कोर्ट में लंबित मामलों की भी उपायुक्त राजीव रतन ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को उनके कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा नियमों के मुताबिक करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट में लंबित मामलों के निपटान की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदारों को 15 दिन के भीतर करनी होगी। साथ ही उन्होंने नष्ट फसलों और कार मुआवजा का वितरण भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी तहसीलदार ने अनाधिकृत क्षेत्र में रजिस्ट्री की तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मीटिंग में अनुपस्थित रहने वाले खरखौदा के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
जमाबंदी जमा कराने लक्ष्य निर्धारित
राजीव रतन ने जिला के तहसीलदारों का जमाबंदियां जमा कराने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी माह गन्नौर तहसील को 5, गोहाना तहसील को दो, सोनीपत तहसील को 4, खरखौदा तहसील को 4, राई उप-तहसील को 4 और खानपुर उप-तहसील को दो जमाबंदी सदर कार्यालय में जमा करानी होगी।
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नियमों के मुताबिक केसों का करना होगा निपटान
बैठक में राजस्व अधिकारियों की कोर्ट में लंबित मामलों की भी उपायुक्त राजीव रतन ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को उनके कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा नियमों के मुताबिक करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट में लंबित मामलों के निपटान की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदारों को 15 दिन के भीतर करनी होगी। साथ ही उन्होंने नष्ट फसलों और कार मुआवजा का वितरण भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी तहसीलदार ने अनाधिकृत क्षेत्र में रजिस्ट्री की तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मीटिंग में अनुपस्थित रहने वाले खरखौदा के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
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जमाबंदी जमा कराने लक्ष्य निर्धारित
राजीव रतन ने जिला के तहसीलदारों का जमाबंदियां जमा कराने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी माह गन्नौर तहसील को 5, गोहाना तहसील को दो, सोनीपत तहसील को 4, खरखौदा तहसील को 4, राई उप-तहसील को 4 और खानपुर उप-तहसील को दो जमाबंदी सदर कार्यालय में जमा करानी होगी।
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