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महिला के अश्लील फोटो खींचकर पति को भेजने के दोषी को तीन साल कैद

Tue, 12 Mar 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 12:51 AM IST
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महिला के अश्लील फोटो खींचकर पति को भेजने के दोषी को तीन साल कैद
महिला के अश्लील फोटो खींच पति को भेजने के दोषी को तीन साल कैद
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-महिला ने दोषी के खिलाफ पहले दुष्कर्म का लगाया था आरोप, बाद में कोर्ट में मुकरी
अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने महिला के अश्लील फोटो खींचकर उसके पति को भेजने के आरोपी को आईटी एक्ट में दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विदित रहे कि 14 फरवरी, 2018 को खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया था कि मार्च, 2017 में अपने मायके गोहाना की तरफ जा रही थी। इसी दौरान उसे उनके गांव का शोभित कार लेकर मिला था। शोभित उनके पड़ोस में रहता था। उसने कहा था कि वह गोहाना की तरफ जा रहा है। वह उसे उसके मायके की तरफ छोड़ देगा। जिस पर वह उसकी कार में सवार हो गई थी। महिला का आरोप था कि रास्ते में शोभित ने उसे शीतलपेय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। जिसके बाद उसे होश आया तो एक कमरे में मिली थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो दिखाते हुए कहा था कि वह इन्हें वायरल कर देगा। जिसके चलते वह चुप रही थी। जिसके बाद अक्सर आरोपी उसका पीछा करने लगा था। वह सोनीपत एक शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए आती थी। आरोपी रास्ता रोककर उसे तंग करता था। लगातार आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर उसने मामले से अपने ससुराल वालों को अवगत कराया था। बाद में आरोपी ने उसके पति के मोबाइल पर उसके अश्लील फोटो भी भेज दिए थे। जिस पर महिला थाना में शिकायत दी गई थी। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। दुष्कर्म, जहर खुरानी के साथ आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने दुष्कर्म किए जाने से मना कर दिया था। पुलिस ने आरोपी व महिला के मोबाइल फोन को कब्जे में ले रखा था। जिस पर अदालत ने अश्लील फोटो भेजने के आधार पर आरोपी शोभित को आईटी एक्ट में दोषी करार दिया है। एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी शोभित को तीन साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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