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लूटपाट कर भागे किराएदार को दस साल कैद की सजा

Fri, 13 Sep 2019 06:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 06:30 PM IST
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10 years imprisonment, tenant
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने लूटपाट कर भागे किराएदार को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विजय कुमार ने 11 जून, 2017 को पुलिस को बताया था कि उनके मकान में पंजाब के जालंधर के गांव सलाला का रहने वाला गगनदीप किराए पर रहता था। वह ट्रैवल एजेंट का काम करता था। उसने दस दिन पहले ही उसका मकान किराए पर लिया था। वह 10 जून, 2017 को अपने घर गया तो उसका किराएदार गगनदीप उसके साथ कहासुनी करने लगा। विजय कुमार ने उसे शांत रहने को कहा था तो वह भड़क गया था और उसके साथ मारपीट कर उसका पर्स, मोबाइल और आरई-20 कार की चाबी छीनने के बाद कार लेकर भाग गया था। पुलिस ने गगनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
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मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि गगनदीप नाम का कोई व्यक्ति बताए गए पते पर नहीं रह रहा था। बाद में तत्कालीन एएसआई नवनीत की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव राणा के रहने वाले मंजीत उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया था। गगनदीप का असली नाम मंजीत ही था। वह नाम बदलकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने मंजीत उर्फ बॉबी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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