फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   The attacker was convicted, the court considered the judicial custody period to be sufficient for punishment

हमलावर दोषी करार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के लिए माना पर्याप्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
The attacker was convicted, the court considered the judicial custody period to be sufficient for punishment
सिरसा। व्यक्ति पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी रविंद्र कुमार को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अंडरगोन कर दिया। न्यायालय ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। आरोपी रविंद्र कुमार वर्ष 2018 से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। इसलिए न्यायालय ने न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के रूप में पर्याप्त माना है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार बेगू रोड पर झुग्गी में रहने वाले सुनील कुमार की झुग्गी को दो नवंबर 2018 को रविंद्र कुमार ने आग लगा दी थी। इसके बाद सुनील कुमार ने उससे कारण पूछा तो रविंद्र ने उसके सीने में चाकू मार दिया और धमकी देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची। घायल सुनील का बयान दर्ज करके हमलावर रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने रविंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उसे अंडरगोन कर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed