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शराब का स्टॉक कम मिलने पर सिरसा की कंपनी पर एक करोड़ 11 लाख का जुर्माना

Thu, 19 Nov 2020 12:17 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 12:17 AM IST
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Sirsa's company fined one crore 11 lakhs for lack of liquor stock
लॉक डाउन में दौरान गोदामों में स्टॉक कम मिलने पर आबकारी व कराधान विभाग ने शराब कारोबारियों को नोटिस भेजने का क्रम शुरू कर दिया। इसी के तहत आबकारी व कराधान विभाग के मुख्यालय ने सिरसा की मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी को दूसरे जुर्माने का भी नोटिस जारी कर दिया। इसे एक करोड़ 11 लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया है। बता दे कि इससे पहले सोमवार को मुख्यालय ने इस कंपनी को करीब 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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आबकारी व कराधान विभाग के मुख्यालय से बुधवार को जिला आबकारी व कराधान विभाग के पास मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी के एल वन गोदाम में करीब साढ़े छह हजार शराब पेटी स्टॉक कम मिलने पर उसे एक करोड़ 11 लाख रुपये का जुुर्माना करने का नोटिस पहुंचा। इस गोदाम की जांच भी आबकारी विभाग ने छह मई 2020 को की थी। जबकि इससे पहले मुख्यालय ने सोमवार को मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी को एल 13 के गोदाम से करीब 13 हजार पेटी कम मिलने पर 68 लाख 43 हजार 300 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये जांच सिरसा के तत्कालीन डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान के आदेश पर की थी। आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों ने स्टॉक कम होने की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी थी। ऐसे में दोनों गोदामों की जांच पर मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी को करीब एक करोड़ 79 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। वहीं सितंबर महीने में मेसर्स यूनिक वाइन को चेक करने पर एल वन का 187 पेटी स्टॉक कम मिला था। जिस पर उसे करीब एक लाख 26 हजार 910 रुपये का जुर्माना किया। इसके मालिक कृष्ण कुमार को भी बीते दिन सोमवार को जुर्माना का नोटिस मुख्यालय से आया था। आबकारी व कराधान विभाग ने दोनों कंपनियों को जुर्माना भरने के नोटिस बुधवार को जारी कर दिए है। अगर वे निर्धारित समय में जुर्माने का भुगतान नहीं करेंगे तो आबकारी व कराधान विभाग उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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शराब के 50 प्रतिशत हिस्से पर ही कब्जा है मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी का
मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी का सिरसा में शराब के कुल कारोबार में से 50 प्रतिशत पर कब्जा है। जबकि बाकी 20 प्रतिशत कब्जा मेसर्स यूनिक एंड कंपनी के पास है। बाकी 30 प्रतिशत अन्य कंपनियों के पास है। लेकिन मेसर्स सतीश कुमार एंड कंपनी का जिले में शराब कारोबार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है।
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साढ़े तीन करोड़ रुपये लाइसेंस फीस की अदायगी न करने पर नीलामी के लिए भेजा मुख्यालय को रिमाइंडर
आबकारी विभाग ने सिरसा की गोदारा कंपनी को 2019-20 में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की ठेका लाइसेंस फीस न भरने पर नोटिस जारी किया था। मगर इन्होंने फीस अदा नहीं की। जिस पर आबकारी व कराधान विभाग ने रणबीर सिंह गोदारा कंपनी की डबवाली में मौजूद 13 एकड़ संपत्ति को अटैच कर लिया था। अब विभाग ने इस प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा है। ताकि प्रॉपर्टी की नीलामी करके उस राशि से ठेका लाइसेंस फीस का भुगतान हो सके। वहीं रणबीर सिंह गोदारा कंपनी ने आबकारी विभाग की इस प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने आबकारी व कराधान विभाग को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दायर करने के लिए कहा है।

स्टॉक कम मिलने पर मुख्यालय ने मेसर्स सतीश एंड कंपनी को दूसरा जुर्माना नोटिस भेजा है। जिसमें उन्हें एक करोड़ 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कंपनियों को जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए है। वहीं गोदारा कंपनी की प्रॉपर्टी की नीलामी करने के लिए मुख्यालय को रिमाइंडर भेजा गया है।
जतिंद्र राघव, आयुक्त, आबकारी व कराधान विभाग सिरसा।
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