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Sirsa News: हूटर या सायरन बजाना आचार संहिता का उल्लंघन

Mon, 19 Aug 2024 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 19 Aug 2024 11:43 PM IST
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Playing hooter or siren is violation of code of conduct
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। 16 अगस्त दोपहर 3 बजे के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के तहत जनसभा के लिए इजाजत लेनी होगी, बिना इजाजत के कोई भी जनसभा नहीं होगी। जो स्थान चिह्नित किए जाएंगे, वहीं पर जनसभाएं होंगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
इसके अलावा चुनाव में लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमति लेनी होगी जो भी वाहन चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, उसकी इजाजत लेनी होगी। इस संबंधी स्लिप वाहन के आगे और पीछे चस्पा होनी चाहिए। वहीं, स्टार कैंपेन संबंधित जो भी स्टार प्रचारक हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार यदि स्टार प्रचारक बाहरी क्षेत्र का है, तो उसे मतदान से 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा। चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत कोई भी राजनीतिक दल धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में प्रचार नहीं कर सकता। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में रैली या प्रचार संबंधी अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रचार के दौरान चुनाव में प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या छींटाकशी न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जहां पर भी रैली करेंगे उस स्थान, वहां पर कितने लोग, शामियाना, लाउडस्पीकर या अन्य जो भी कार्य होंगे उसकी रूप रेखा बारे संबंधित आरओ को जानकारी देनी होगी।
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चुनाव से 2 दिन पहले 3 वाहनों की अनुमति होगी। नामांकन भरने के लिए जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आएगा, वो यह सुनिश्चित करेगा कि 100 मीटर पहले ही जो भी उसके साथ लोग या प्रचार संबंधी वाहन हैं, उसे वहीं पर खड़ा करना सुनिश्चित करेगा। प्रत्याशी जो भी अपने चुनाव संबंधी कार्यालय खोलेगा, उसकी भी अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर की जो अनुमति होगी, उसके तहत समय सीमा सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा।
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