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Sirsa News: नगर पालिका ने बकायेदारों को भेजे नोटिस, सात दिन में प्रॉपर्टी टैक्स भरने का दिया समय

Sat, 13 Jan 2024 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 13 Jan 2024 12:06 AM IST
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Municipality sent notices to defaulters, gave time to pay property tax in seven days
सचिव आशीष स्वामी।
रानियां। नगर पालिका प्रशासन ने लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं भरने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जैसे ही शहर में बंटने शुरू हुए तो प्रॉपर्टी मालिकों में हड़कंप मच गया। शत प्रतिशत की छूट होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों के लिए यह बड़ा झटका था। अहम बात यह है कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से बांटे गए नोटिसों में सात दिनों का समय ही प्राॅपर्टी मालिकों को टैक्स भरने के लिए दिया गया है। ऐसे में सात दिनों के अंदर कोई टैक्स भरता है तो उनके खिलाफ विभाग की ओर से नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बता दें कि शुक्रवार को नगर पालिका प्रशासन की ओर से जिन प्राॅपर्टी का लाखों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था उन्हें नोटिस देने का कार्य शुरू कर दिया। शुक्रवार को 20 से 25 के करीब नोटिस जारी किए गए। जैसे ही नोटिस प्रॉपर्टी मालिकों को मिले तो सभी हैरान रह गए। अधिकारियों की माने तो पहले चरण में बड़े बकायेदारों को ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने बिल नहीं भरे हैं। सभी बकायेदारों को नोटिस विभाग की ओर से जारी किया जाएगा।
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प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए लोग पहुंचे नगर पालिका
प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस मिलने के बाद कई प्रॉपर्टी टैक्स मालिक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की। कई प्रॉपर्टी मालिकों ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिलों में कचरा शुल्क जोड़ने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने पिछले सालों का कचरा शुल्क जोड़ रखा है, जो पूरी तरह से गलत है। इससे प्रॉपर्टी टैक्स से हटाया जाना चाहिए।
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नोटिस के बाद ये होती है कार्रवाई
नगर पालिका एक्ट के अनुसार बकाया प्राॅपर्टी टैक्स धारकों को नोटिस देने के बाद विभाग की ओर से प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है।



रानियां की 11, 400 प्रॉपर्टी आईडी हैं। बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी धारकों के लाखों रुपये के बिल बकाया हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों का गृहकर बकाया है , उनके लिए सरकार की ओर से विशेष छूट दी जा रही है। अपने बकाया गृहकर की अदायगी करने पर ब्याज माफी के साथ-साथ उन्हें टैक्स में 10 से 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन प्रॉपर्टी संचालकों का गृहकर बकाया हैं वह अपना गृहकर नगर पालिका कार्यालय में आकर भर सकते हैं। इसके लिए गृहकर भरने की सुविधा ऑनलाइन है। वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके स्वयं को सत्यापित करके प्रॉपर्टी मालिक अपना गृहकर अदा कर सकते हैं।
आशीष स्वामी, सचिव, नगर पालिका
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