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Sirsa News: छोटे भाई के हत्यारे को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 10:30 PM IST
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Life imprisonment to the murderer of younger brother
सिरसा। छोटे भाई के हत्यारे बड़े भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने सितंबर 2018 को अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार गांव रघुआना निवासी सुखराज खेतीबाड़ी करता था। 20 सितंबर 2018 को उसका बड़ा भाई बलराज रात को शराब पीकर घर आया। बलराज ने सुखराज से पूछा मां कहा है, सुखराज ने कहा मां यही पर ही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। बलराज ने लोहे की रॉड से सुखराज के सिर पर वार किया, जिससे सुखराज बेसुध होकर नीचे गिर गया। सुखराज की पत्नी पूनम ने शोर मचाया तो सुखराज की मां सरस्वती व पड़ोस के लोग उसे बचाने के लिए आए। इसके बाद बलराज रॉड लेकर भाग गया था। ग्रामीणों ने सुखराज को सिरसा सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया था। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने मृतक सुखराज की पत्नी पूनम का बयान दर्ज करके आरोपी बलराज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी बलराज को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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