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Sirsa News: महिला की ईंट मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 07 Feb 2025 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 07 Feb 2025 11:16 PM IST
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Life imprisonment to the man guilty of murdering a woman by bricking her.
सिरसा। उधार दिए रुपये वापस मांगने पर महिला की ईंट मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मंडी डबवाली के शिव नगर निवासी तरसेम सिंह का वार्ड 20 निवासी बिट्टू के पास आना-जाना था। बिट्टू मूल रूप से पंजाब के जिला मुक्तसर के गांव आलम वाला का रहने वाला है। तरसेम की पत्नी सुखप्रीत कौर ने बिट्टू को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 20 हजार रुपये दिए थे। इसके अलावा भी सुखप्रीत कौर ने बिट्टू को कुछ रुपये उधार दिए हुए थे। पांच सितंबर 2020 को रात करीब साढ़े 9 बजे बिट्टू तरसेम के घर आया। इस दौरान तरसेम घर पर नहीं था, सुखप्रीत कौर ने बिट्टू से उधार दिए रुपये वापस मांगे तो बिट्टू सुखप्रीत कौर से झगड़ा करने लगा। बिट्टू ने सुखविंदर कौर पर हमला करते हुए उसके सिर पर ईंट से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय सुखप्रीत कौर का बेटा सुखजिंदर घर पर ही मौजूद था।
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सुखजिंदर ने फोन करके पिता तरसेम को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने सुखप्रीत कौर के पति तरसेम का बयान दर्ज कर आरोपी बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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