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Sirsa News: नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को पांच साल कैद
Tue, 28 May 2024 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 28 May 2024 11:52 PM IST
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सिरसा। नकली नोटों के साथ पकड़े गए दो युवकों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त दोनों को सीआईए सिरसा पुलिस ने फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था।
मामले के अनुसार 2 फरवरी 2020 को सीआईए सिरसा पुलिस शाह सतनाम चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दो युवक जगदंबे पेपर मिल के पास खड़े हैं और नकली नोट सप्लाई करने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों युवकों को रंगड़ी रोड से हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 500 रुपये के 168 नकली नोट बरामद हुए और इनका कुल योग 84 हजार रुपये बना। पूछताछ में युवकों की पहचान बलजीत सिंह निवासी कालू राम सेठी वाली गली कीर्ति नगर सिरसा व बब्बू सिंह निवासी गांव झुनीर जिला मानसा पंजाब के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने बलजीत सिंह व बब्बू सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।
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मामले के अनुसार 2 फरवरी 2020 को सीआईए सिरसा पुलिस शाह सतनाम चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दो युवक जगदंबे पेपर मिल के पास खड़े हैं और नकली नोट सप्लाई करने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों युवकों को रंगड़ी रोड से हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 500 रुपये के 168 नकली नोट बरामद हुए और इनका कुल योग 84 हजार रुपये बना। पूछताछ में युवकों की पहचान बलजीत सिंह निवासी कालू राम सेठी वाली गली कीर्ति नगर सिरसा व बब्बू सिंह निवासी गांव झुनीर जिला मानसा पंजाब के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने बलजीत सिंह व बब्बू सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।
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