फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Sirsa News, Hindi News, Crime, Court, Justice, Loot accused, three year imprisonment, sirsa

हेड मास्टर को लूटने वालों को तीन-तीन साल कैद

Tue, 17 May 2016 12:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Tue, 17 May 2016 12:52 AM IST
विज्ञापन
Sirsa News, Hindi News, Crime, Court, Justice, Loot accused, three year imprisonment, sirsa
डेस्‍क - फोटो : Demo

गणतंत्र दिवस के दिन हेड मास्टर के साथ लूटपाट करने वाले तीन लुटेरों को न्यायालय ने तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने अतिरिक्त जेल भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने उक्त लुटेरों को कालांवाली क्षेत्र में लूटपाट करने के एक मामले में भी दोषी करार देकर अलग-अलग सजा से दंडित किया है।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार थेहड़ शहीदांवाली निवासी कुलवंत सिंह गांव बणी स्थित सरकारी स्कूल में हेड मास्टर है। 26 जनवरी 2015 को स्कूल में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद कुलवंत सिंह अपनी कार में सवार होकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में  एक गाड़ी ने कार को ओवर टेक करके उसके आगे गाड़ी लगा दी। गाड़ी से तीन युवक नीचे उतरे और कुलवंत सिंह की कनपटी पर पिस्तोल तान दी। लुटेरों ने उसे कार की पिछली सीट पर बैठा दिया और उसका मोबाइल फोन व जेब में पड़े 1300 रुपये छीन लिये। ऐलनाबाद के पास लुटेरे कुलवंत को नीचे उतारकर उसकी कार लेकर फरार हो गए।
विज्ञापन


रानियां थाना पुलिस ने हेड मास्टर की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कुछ दिन बाद राजस्थान पुलिस के हत्थे उक्त लुटेरे चढ़ गए। पूछताछ में लुटेरों ने रानियां व कालांवाली में लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। लुटेरों की पहचान रानियां निवासी राजबीर, मनप्रीत व जितेंद्र सिंह के रूप में हुई। इन्होंने हेड मास्टर कुलवंत को लूटने से पहले 22 जनवरी 2015 को घुकांवाली निवासी सुशील कुमार से लूटपाट की थी। सुशील कुमार कार में सवार होकर दवाइयां सप्लाई करने कालांवाली आया हुथा था। शाम को वापिस जाते समय चार युवक सड़क के बीचों बीच खड़े दिखे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार रोकी तो उक्त युवकों ने उसे पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी और 25 हजार रुपये की नगदी, मोबाइल फोन व कार लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को राजबीर, मनप्रीत व जितेंद्र सिंह ने ही अंजाम दिया। रानियां व कालांवाली थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने  सोमवार को फैसला सुनाते हुए हेड मास्टर से लूटपाट के मामले में राजबीर, मनप्रीत व जितेंद्र को तीन-तीन साल कैद व कालांवाली लूट मामले में राजबीर व मनप्रीत को तीन-तीन साल व जितेंद्र को दो साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed