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नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले को दस साल कैद
Updated Wed, 06 Dec 2017 12:22 AM IST
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नशे की दवाआें की तस्करी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्ति कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार 15 मार्च 2015 को गांव भंगू क्षेत्र में एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाया। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में से नशे की दवाइयों की 43 शीशियां मिलीं। पूछताछ में कार सवार चालक की पहचान गांव छतरिया निवासी ओमप्रकाश के रूप में हुई। पुलिस ने ओमप्रकाश को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने ओमप्रकाश को नशीली दवाइयों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई।
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नशे की दवाआें की तस्करी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्ति कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार 15 मार्च 2015 को गांव भंगू क्षेत्र में एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाया। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में से नशे की दवाइयों की 43 शीशियां मिलीं। पूछताछ में कार सवार चालक की पहचान गांव छतरिया निवासी ओमप्रकाश के रूप में हुई। पुलिस ने ओमप्रकाश को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने ओमप्रकाश को नशीली दवाइयों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई।
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