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जेल में नशे नशीली गोलियों की तस्करी करने वाला कैदी दोषी करार
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:16 AM IST
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जेल में नशे की गोलियों की तस्करी करने वाला कैदी दोषी करार
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कैदी सुरजीत सिंह को जेल में नशीली गोलियों की तस्करी व मोबाइल मामले में दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 जुलाई को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी।
मामले के अनुसार 13 जुलाई 2016 को जेल वार्डन अनिल कुमार ने कैदी सुरजीत सिंह की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 165 नशीली गोलियां व एक मोबाइल बरामद हुआ। जेल अधीक्षक ने इसकी सूचना शहर थाना पुलिस को दी। हुडा चौकी से पुलिस जेल पहुंची और नशीली गोलियां व मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने कैदी सुरजीत सिंह निवासी गांव किंगरे से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मादक पदार्थ तस्करी में दस साल की सजा काट रहा है। जेल में स्थित गुरुद्वारे के पास उसे एक लिफाफा मिला था। जिसमें नशीली गोलियां व एक मोबाइल था। उसने गोलियां व मोबाइल को अपने पास रख लिया। पुलिस ने कैदी सुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दो वर्षों तक चले इस मामले का शुक्रवार को निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता ने सुरजीत सिंह को दोषी करार दे दिया।
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सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कैदी सुरजीत सिंह को जेल में नशीली गोलियों की तस्करी व मोबाइल मामले में दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 जुलाई को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी।
मामले के अनुसार 13 जुलाई 2016 को जेल वार्डन अनिल कुमार ने कैदी सुरजीत सिंह की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 165 नशीली गोलियां व एक मोबाइल बरामद हुआ। जेल अधीक्षक ने इसकी सूचना शहर थाना पुलिस को दी। हुडा चौकी से पुलिस जेल पहुंची और नशीली गोलियां व मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने कैदी सुरजीत सिंह निवासी गांव किंगरे से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मादक पदार्थ तस्करी में दस साल की सजा काट रहा है। जेल में स्थित गुरुद्वारे के पास उसे एक लिफाफा मिला था। जिसमें नशीली गोलियां व एक मोबाइल था। उसने गोलियां व मोबाइल को अपने पास रख लिया। पुलिस ने कैदी सुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दो वर्षों तक चले इस मामले का शुक्रवार को निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता ने सुरजीत सिंह को दोषी करार दे दिया।
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