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छह हमलावरों को सात-सात साल कैद
Updated Sat, 28 Jul 2018 01:53 AM IST
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जानलेवा हमले के दोषी छह लोगों को सात-सात साल कैद
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने जानलेवा हमला करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देकर सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस के अनुसार ऐलनाबाद के प्रताप नगर निवासी गुरविंद्र सिंह के परिवार का कुछ लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। सात जून 2014 को आरोपियों ने गुरविंद्र सिंह के घर में घुसकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में गुरविंद्र सिंह की पत्नी बलविंद्र कौर सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बलविंद्र कौर की शिकायत पर भंभूर निवासी अजमेर सिंह, संत नगर निवासी मुख्तयार सिंह, मनदीप सिंह, दबड़ी निवासी सुनील व जसमेर सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनीष कुमार ने सभी आरोपियों को हमले का दोषी करार देकर सात-सात साल की सजा सुना दी।
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सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने जानलेवा हमला करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देकर सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस के अनुसार ऐलनाबाद के प्रताप नगर निवासी गुरविंद्र सिंह के परिवार का कुछ लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। सात जून 2014 को आरोपियों ने गुरविंद्र सिंह के घर में घुसकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में गुरविंद्र सिंह की पत्नी बलविंद्र कौर सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बलविंद्र कौर की शिकायत पर भंभूर निवासी अजमेर सिंह, संत नगर निवासी मुख्तयार सिंह, मनदीप सिंह, दबड़ी निवासी सुनील व जसमेर सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनीष कुमार ने सभी आरोपियों को हमले का दोषी करार देकर सात-सात साल की सजा सुना दी।
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