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रिश्वत लेते पकड़े गए मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर सुभाष बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज
Updated Sat, 07 Jul 2018 02:04 AM IST
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रिश्वत लेते पकड़े गए सुभाष बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज
सिरसा। दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए मार्केट कमेटी कार्यालय के सुपरवाइजर सुभाष बिश्नोई व सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। जेल में कैद दोनों आरोपियों ने जमानत को लेकर दो जुलाई को अदालत में याचिका दायर की थी। शुक्रवार दोपहर याचिका पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सात जून 2018 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मार्केट कमेटी कार्यालय सुपरवाइजर सुभाष बिश्नोई व सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। गांव धिंगतानियां निवासी सतपाल कुलडिय़ा ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी थी कि पांच जून की सांय करीब छह बजे उसके पास किसी व्यक्ति का फोन आया जो अपने आप को मार्केट कमेटी का इंस्पेक्टर बता रहा था। इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने उससे राजस्थान में गौशाला में तूड़ी भेजने के बारे में पूछा। फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे धमकी दी की उसका सारा काम गैर कानूनी है और वह उसका कांटा व रिकॉर्ड जब्त करवा देगा। इसके बाद फोन काट दिया। छह जून की सुबह फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके धर्म कांटे के कार्यालय से उसके दो रजिस्टर व एक रशीद बुक उठा ली। धर्म कांटे पर आने के बाद उसने जब अधिकारी को फोन कर बात की तो उसे मार्केट कमेटी कार्यालय में बुलाया। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे वह मार्केट कमेटी कार्यालय में चला गया। कार्यालय में आने के बाद पता चला की फोन करने वाले व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र है और वह मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। काफी देर बातचीत के बाद मंडी सुपरवाइजर सुभाष ने उससे कहा कि उसका सारा काम गैर कानूनी है और उस पर एक लाख से अधिक जुर्माना बनता है। ये सब सही करने की एवज में सुभाष ने उससे प्रति माह दस हजार रुपये देने की मांग की।
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सिरसा। दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए मार्केट कमेटी कार्यालय के सुपरवाइजर सुभाष बिश्नोई व सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। जेल में कैद दोनों आरोपियों ने जमानत को लेकर दो जुलाई को अदालत में याचिका दायर की थी। शुक्रवार दोपहर याचिका पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सात जून 2018 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मार्केट कमेटी कार्यालय सुपरवाइजर सुभाष बिश्नोई व सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। गांव धिंगतानियां निवासी सतपाल कुलडिय़ा ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी थी कि पांच जून की सांय करीब छह बजे उसके पास किसी व्यक्ति का फोन आया जो अपने आप को मार्केट कमेटी का इंस्पेक्टर बता रहा था। इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने उससे राजस्थान में गौशाला में तूड़ी भेजने के बारे में पूछा। फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे धमकी दी की उसका सारा काम गैर कानूनी है और वह उसका कांटा व रिकॉर्ड जब्त करवा देगा। इसके बाद फोन काट दिया। छह जून की सुबह फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके धर्म कांटे के कार्यालय से उसके दो रजिस्टर व एक रशीद बुक उठा ली। धर्म कांटे पर आने के बाद उसने जब अधिकारी को फोन कर बात की तो उसे मार्केट कमेटी कार्यालय में बुलाया। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे वह मार्केट कमेटी कार्यालय में चला गया। कार्यालय में आने के बाद पता चला की फोन करने वाले व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र है और वह मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। काफी देर बातचीत के बाद मंडी सुपरवाइजर सुभाष ने उससे कहा कि उसका सारा काम गैर कानूनी है और उस पर एक लाख से अधिक जुर्माना बनता है। ये सब सही करने की एवज में सुभाष ने उससे प्रति माह दस हजार रुपये देने की मांग की।
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