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सुसाइड मामले में आरोपी ऋषि गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Updated Wed, 24 Oct 2018 01:44 AM IST
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योगेश मित्तल सुसाइड मामला: आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
डबवाली। योगेश मित्तल सुसाइड मामले में आरोपी ऋषि गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को डबवाली निवासी योगेश मित्तल उर्फ जॉनी ने ऋषि गुप्ता, जग्गा जंडिया व विक्की नामक युवक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद परिजनों व शहरवासियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने तीन दिनों तक योगेश के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। अभी तक मामले के आरोपी फरार हैं।
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डबवाली। योगेश मित्तल सुसाइड मामले में आरोपी ऋषि गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को डबवाली निवासी योगेश मित्तल उर्फ जॉनी ने ऋषि गुप्ता, जग्गा जंडिया व विक्की नामक युवक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद परिजनों व शहरवासियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने तीन दिनों तक योगेश के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। अभी तक मामले के आरोपी फरार हैं।