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चूरापोस्त तस्कर को चार साल कैद
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चूूरापोस्त तस्करी के दोषी को चार साल कैद
सिरसा। सत्र न्यायालय ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में आरोपी छिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार ओढां थाना पुलिस 30 अगस्त 2016 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उक्त व्यक्ति अपने कंधे पर बोरी लिए हुए था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बोरी की तलाशी ली तो उसमें 20 किलोग्राम चूूरापोस्त मिला। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान छिंद्र सिंह निवासी जलालाबाद पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती ने छिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। सत्र न्यायालय ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में आरोपी छिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार ओढां थाना पुलिस 30 अगस्त 2016 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उक्त व्यक्ति अपने कंधे पर बोरी लिए हुए था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बोरी की तलाशी ली तो उसमें 20 किलोग्राम चूूरापोस्त मिला। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान छिंद्र सिंह निवासी जलालाबाद पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती ने छिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुना दी।
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