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Sirsa News: फैमिली आईडी में आयु व आय सत्यापन अनिवार्य, 1 जुलाई से पोर्टल होगा सुचारु

Tue, 23 Jun 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 23 Jun 2026 10:40 PM IST
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Age and income verification is mandatory for the family ID, the portal will be operational from July 1
सिरसा। परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में आयु और आय विवरण का सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र नागरिकों तक पहुंच सके। प्रशासन ने बताया कि इसके लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे घर बैठे या अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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क्रीड जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि जिन नागरिकों की आयु सत्यापित नहीं है उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं जिससे अनावश्यक असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि आयु सत्यापन एवं अन्य संशोधनों के लिए पोर्टल 1 जुलाई से पुनः सक्रिय होगा।
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अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने बताया कि नागरिक अपने गांव या वार्ड के किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर फैमिली आईडी में आवश्यक सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2019 से पूर्व का मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक डीएमसी या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसे करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सही आय विवरण दर्ज कराना भी आवश्यक है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। बैंक खाता और आयु सत्यापन भी जरूरी शर्तों में शामिल हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करवा लें ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई बाधा न आए। व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
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