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Sirsa News: तीन साल चार महीने बाद नाबालिग को मिला न्याय, दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

Fri, 08 Nov 2024 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 08 Nov 2024 01:59 AM IST
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After three years and four months the minor got justice, the rapist got 20 years imprisonment
बहला कर भाग ले गया था दोषी, दो दिन बाद पुलिस ने छुड़वाया था
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना राशि न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को तीन साल चार महीने बाद कोर्ट से न्याय मिला है।

मामले के अनुसार रानियां थाना क्षेत्र में 7 जुलाई 2021 को एक युवक नाबालिग को बहला कर अपने साथ भगा ले गया था। रानियां थाना पुलिस ने नाबालिग के परिजनों के बयान पर आरोपी रामकुमार के खिलाफ अभियोग दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। दो दिन बार पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति समक्ष नाबालिग की काउंसिलिंग हुई तो नाबालिग ने बताया कि उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया है। बाल कल्याण समिति ने पुलिस को ये बात बताई तो पुलिस ने नाबालिग का सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया। दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का अभियोग दर्ज कर लिया। पूछताछ में आरोपी राम कुमार ने पुलिस को बताया कि वह नाबालिग को पहले एक गांव में ले गया था। यहां उसने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह नाबालिग को राजस्थान के सूरतगढ़ में ले गया और बाद में ऐलनाबाद ले आया। वीरवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने राम कुमार को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।
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