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हमला करने वालों को सात-सात कैद की सजा

Fri, 01 Dec 2017 01:18 AM IST
Updated Fri, 01 Dec 2017 01:18 AM IST
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हमला करने वालों को सात-सात कैद की सजा
पांच हमलावरों को सात-सात साल कैद की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। तेजधार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पांच हमलावरों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार गांव आसाखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते 22 जून 2013 को झगड़ा हो गया था। इस दौरान मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित ने धारदार हथियार से अजय कुमार पर हमला कर दिया। डबवाली सदर पुलिस ने घायल का बयान दर्ज करके पांचों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का अभियोग दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने मामले का निपटारा करते हुए हमलावर मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित को हमले का दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।
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