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Sirsa: कक्षा तीन की छात्रा के दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
Fri, 09 Sep 2022 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 02:59 AM IST
सार
अदालत ने अभियुक्त राजाराम पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने कक्षा तीन की छात्रा से दुष्कर्म करने के अभियुक्त राजाराम को को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस मामले में महिला थाना सिरसा ने 12 अप्रैल 2019 में अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि उसकी बेटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला में तीसरी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि मोहल्ले में रहने वाले राजाराम ने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वह कई बार ऐसा कर चुका है।
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राजाराम ने उसे धमकी दी है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। इसके बाद महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया और आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद बाल कल्याण समिति ने पीड़ित बच्ची की काउंसिलिंग की। गुरुवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने राजाराम को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 साल और धारा 506 में दो साल कैद की सजा सुना दी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
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इस मामले में महिला थाना सिरसा ने 12 अप्रैल 2019 में अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि उसकी बेटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला में तीसरी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि मोहल्ले में रहने वाले राजाराम ने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वह कई बार ऐसा कर चुका है।
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राजाराम ने उसे धमकी दी है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। इसके बाद महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया और आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद बाल कल्याण समिति ने पीड़ित बच्ची की काउंसिलिंग की। गुरुवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने राजाराम को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 साल और धारा 506 में दो साल कैद की सजा सुना दी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।