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वैश्य सोसायटी प्रधान ने सरकार से चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की अपील की
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वैश्य एजुकेशन सोसायटी की गवर्निंग बॉडी ने शनिवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठक की। यहां सोसायटी प्रधान विकास गोयल की अध्यक्षता में सरकार से संस्था के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी तय करने व चुनाव कराने की अपील की गई। साथ ही नए वोटों को भी प्रत्येक वार्ड में शामिल करने का दावा किया गया है। इधर, सोसायटी महासचिव ने बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि गवर्निंग बॉडी पिछली बैठक में मुझे चुनाव अधिकारी चुन चुकी है। चुनावी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। उसी हिसाब से चुनाव होंगे। सोसायटी प्रधान विकास गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में अहम मुद्दे रखे गए। इसमें संस्था के चुनाव व नए वोटों को मतदाता सूची में शामिल करना मुख्य है। इन मुद्दों को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। प्रधान ने कहा कि बैठक में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई। कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सर्वसम्मति से मुद्दे पास किए गए। सोसायटी की आजीवन सदस्यता के लिए 31 मार्च तक आवेदन करने वालों को रजिस्ट्रेशन संख्या अलॉट किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सोसायटी के 194 पुराने आजीवन सदस्यों ने अपने नाम पहचान व पता पुष्टि के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया था। उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इन सभी आजीवन सदस्यों के नाम सोसायटी रिकॉर्ड से मिलान कराकर मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने व जारी करने के लिए सह-सचिव कैलाश जैन को अधिकृत किया गया है। सदस्यों को कोलेजियम आवंटित करने के लिए संजय सिंगला उप-प्रधान के संयोजन में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें सन्नी गोयल, मनीश जैन, विकास गोयल, अनिल बिंदल सदस्य के रूप में शामिल किए गए। जिन आजीवन सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा। स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज हरियाणा व जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज रोहतक के जरिये जिन सदस्यों की सदस्यता बहाल करने के आदेश आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। सोसायटी का त्रिवार्षिक चुनाव निष्पक्ष व तय समय पर कराया जाए। चुनाव करवाने के लिए सरकार से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करने की अपील करने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर संजय सिंघल , कैलाश जैन, पवन मित्तल, अनिल कुमार, आनंद बासिया, मनीश जैन, सन्नी गोयल, विकास गोयल उपस्थित रहे।
महासचिव ने बैठक को असंवैधानिक करार दिया
इधर, सोसायटी महासचिव डॉ. चंद्र गर्ग ने इस बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए सोसायटी संविधान के अनुसार बैठक बुलाने का अधिकार सचिव के पास होना बताया है। मेरी ओर से यह बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में बैठक होने का सवाल ही नहीं बनता है। जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के पास शुक्रवार को सुनवाई थी। यहां दोनों पक्ष पहुंचे थे। यहां स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव अधिकारी महासचिव ही होगा। कुछ लोग नए वोट बैक डेट में सूची में शामिल करना चाहते हैं। यह गलत है। मैने इसी का विरोध किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नियमानुसार इन वोटों को शामिल नहीं किया जा सकता है। यह फर्जीवाड़ा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। चुनाव अधिकारी व चुनावी शेड्यूल तय हो चुका है। इसी हिसाब से चुनाव होंगे।
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सोसायटी के 194 पुराने आजीवन सदस्यों ने अपने नाम पहचान व पता पुष्टि के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया था। उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इन सभी आजीवन सदस्यों के नाम सोसायटी रिकॉर्ड से मिलान कराकर मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने व जारी करने के लिए सह-सचिव कैलाश जैन को अधिकृत किया गया है। सदस्यों को कोलेजियम आवंटित करने के लिए संजय सिंगला उप-प्रधान के संयोजन में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें सन्नी गोयल, मनीश जैन, विकास गोयल, अनिल बिंदल सदस्य के रूप में शामिल किए गए। जिन आजीवन सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा। स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज हरियाणा व जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज रोहतक के जरिये जिन सदस्यों की सदस्यता बहाल करने के आदेश आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। सोसायटी का त्रिवार्षिक चुनाव निष्पक्ष व तय समय पर कराया जाए। चुनाव करवाने के लिए सरकार से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करने की अपील करने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर संजय सिंघल , कैलाश जैन, पवन मित्तल, अनिल कुमार, आनंद बासिया, मनीश जैन, सन्नी गोयल, विकास गोयल उपस्थित रहे।
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महासचिव ने बैठक को असंवैधानिक करार दिया
इधर, सोसायटी महासचिव डॉ. चंद्र गर्ग ने इस बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए सोसायटी संविधान के अनुसार बैठक बुलाने का अधिकार सचिव के पास होना बताया है। मेरी ओर से यह बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में बैठक होने का सवाल ही नहीं बनता है। जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के पास शुक्रवार को सुनवाई थी। यहां दोनों पक्ष पहुंचे थे। यहां स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव अधिकारी महासचिव ही होगा। कुछ लोग नए वोट बैक डेट में सूची में शामिल करना चाहते हैं। यह गलत है। मैने इसी का विरोध किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नियमानुसार इन वोटों को शामिल नहीं किया जा सकता है। यह फर्जीवाड़ा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। चुनाव अधिकारी व चुनावी शेड्यूल तय हो चुका है। इसी हिसाब से चुनाव होंगे।
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