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वैश्य एजुकेशन सोसायटी की पांच सदस्यीय कमेटी पर स्टे

Fri, 16 Oct 2015 02:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Fri, 16 Oct 2015 02:14 AM IST
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वैश्य एजुकेशन सोसायटी को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से गठित पांच सदस्यीय कमेटी पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगाने के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें सोसायटी के चुनावों को लेकर फैसला होने की उम्मीद है।
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सोसायटी में कुछ माह पूर्व प्रशासक नियुक्त किया गया है। कामकाज सही तरीके से चलाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें देवेंद्र गोयल कंवीनर तो प्रदीप गर्ग, नवीन गुप्ता, राजीव गर्ग और अतुल जैन को सदस्य नियुक्त किया गया। इस कमेटी का शुरू से विरोध हो रहा है। कहा जा रहा था कि कमेटी में ज्यादातर सदस्य वहीं हैं, जो गवर्निंग बॉडी में भी शामिल रहे थे। कमेटी को भंग करने और सोसायटी के चुनाव कराने की मांग को लेकर सदस्यों ने डीसी, विधायक और वित्त मंत्री तक को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कॉलेजियम सदस्य आनंद जैन ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस दायर किया। बृहस्पतिवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने सोसायटी की कमेटी पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगाने के आदेश जारी कर दिए।
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हाईकोर्ट के फैसले का पता चला है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं मिले हैं।
- देवेंद्र गोयल, कमेटी कंवीनर, वैश्य एजुकेशन सोसायटी।
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