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Rohtak News: सात नशा तस्करों की कुर्क होगी 50 लाख की संपत्ति

Tue, 09 Jun 2026 05:43 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 05:43 AM IST
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Seven drug smugglers will have their property worth Rs 50 lakh confiscated.
नशा मुक्ति केंद्रों के रिकॉर्ड की होगी जांच, दवाइयों के दुरुपयोग पर रहेगी कड़ी नजर
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सात नशा तस्करों की करीब 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की जाएगी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में उपायुक्त सचिन गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित के साथ नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने, नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी बढ़ाने तथा दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश जारी किए गए।
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत सात आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। कुर्क की जाने वाली संपत्तियों का कुल मूल्य 50 लाख 20 हजार 180 रुपये है।
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जिले में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 48 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें नौ मामले वाणिज्यिक मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी से जुड़े हैं। इन मामलों में कुल 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 28 मुख्य सप्लायर शामिल हैं।
पुलिस की तरफ से दर्ज मामलों में 26 किलोग्राम चरस, 6.5 किलोग्राम अफीम, 733 किलोग्राम 730 ग्राम चूरा पोस्त, तीन किलोग्राम गांजा, 280 ग्राम हेरोइन तथा 1.32 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई है।
बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों के रिकॉर्ड और स्टॉक का गहन सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि केंद्रों में उपलब्ध दवाओं का किसी भी स्थिति में दुरुपयोग न हो। ड्रग कंट्रोलर को नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस दौरान सांपला थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज एक एनडीपीएस मामले का भी उल्लेख किया गया जिसमें न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बॉक्स
अस्पतालों से मिलेगी नशा पीड़ितों की जानकारी
नशा विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले नशा पीड़ितों का विवरण नियमित रूप से प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। हाल ही में टिपेंडजोल दवा के दुरुपयोग के मामले में एक दवा विक्रेता की दुकान सील कर दवाइयों को कब्जे में लिया गया है।
वर्जन
नशे के विरुद्ध जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। -सचिन गुप्ता, उपायुक्त

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नशा विरोधी अभियान को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। नशा खरीदने या बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आमजन भी ऐसे लोगों की सूचना देकर अभियान में सहयोग करें। -गौरव राजपुरोहित, पुलिस अधीक्षक।
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