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नाइट कर्फ्यू : रात 10 से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी
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जिले में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं, जोकि तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे पहले नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 9 बजे से तय किया गया था। लेकिन मंगलवार देर रात मुख्यालय के आदेश पर समय में परिवर्तन करते हुए नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 10 बजे से कर दिया गया।
उपायुक्त कैप्टन मनोज ने कहा कि जिले में रात 10 से सुबह पांच बजे तक लोगों पर अनावश्यक गतिविधियों के लिए निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलेगा। न ही पैदल, न वाहनों पर घूमेगा, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा। गैर जरूरी कार्यों से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार देर शाम हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था।
अधिकारियों की जिम्मेवारी तय
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल इन आदेशों को लागू करवाने के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे। रोहतक, महम, सांपला के एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र में इंचार्ज होंगे। वे कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करने वालों को सीमित संख्या में पास जारी करेंगे। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देंगे। इस काम में डीआईओ और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी उनकी मदद करेंगे।
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नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट
कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में लगे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, वर्दी में सैन्यकर्मी, स्वास्थ्य, बिजली और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, कोविड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। स्वास्थ्य सुविधा लेने के मकसद से यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं को भी छूट प्रदान की गई है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वालों को भी छूट प्रदान की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। आदेश की प्रति जिले की वेबसाइट और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी गई है।
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उपायुक्त कैप्टन मनोज ने कहा कि जिले में रात 10 से सुबह पांच बजे तक लोगों पर अनावश्यक गतिविधियों के लिए निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलेगा। न ही पैदल, न वाहनों पर घूमेगा, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा। गैर जरूरी कार्यों से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार देर शाम हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था।
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अधिकारियों की जिम्मेवारी तय
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल इन आदेशों को लागू करवाने के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे। रोहतक, महम, सांपला के एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र में इंचार्ज होंगे। वे कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करने वालों को सीमित संख्या में पास जारी करेंगे। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देंगे। इस काम में डीआईओ और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी उनकी मदद करेंगे।
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नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट
कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में लगे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, वर्दी में सैन्यकर्मी, स्वास्थ्य, बिजली और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, कोविड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। स्वास्थ्य सुविधा लेने के मकसद से यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं को भी छूट प्रदान की गई है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वालों को भी छूट प्रदान की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। आदेश की प्रति जिले की वेबसाइट और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी गई है।