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Rohtak News: पेयजल के 4567 कनेक्शन पर गिरेगी विभाग की गाज, स्वीकृत करवाने के निर्देश
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08-रोहतक के जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पेयजल कनेक्शनों को मंजूर करवाने की प्रक्रिया पूर
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रोहतक। शहरी इलाकों में बिना मंजूरी के चल रहे पेयजल और सीवर कनेक्शनों पर अब जन स्वास्थ्य विभाग का हंटर चलने वाला है। विभाग के मुख्यालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शहर में चिह्नित 4,567 अवैध कनेक्शनों को वैध करने के आदेश जारी किए हैं।
शहर में सभी अवैध व अस्वीकृत कनेक्शनों को हर हाल में नियमित (स्वीकृत) करने का जन स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तय किया है। लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग की गाज गिरना तय माना जा रहा है। विभाग की टीमें उपभोक्ताओं के घर जाकर कनेक्शनों को स्वीकृत कर रही हैं। विभाग की टीमों ने शुक्रवार को खोखराकोट, सलारा मोहल्ला और पुराने क्षेत्र की कॉलोनियों में कनेक्शनों को स्वीकृत करने की कार्रवाई की।
जन स्वास्थ्य विभाग ने साफ हिदायत दी है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम तिथि के बाद बिना मंजूरी वाले कनेक्शनों को न सिर्फ काटा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ भारी जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी।
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30 सितंबर से पहले बिना फीस भी करवा सकते हैं कनेक्शन स्वीकृत
कनिष्ठ अभियंता भूदेव मुदगिल ने बताया कि उपभोक्ता मात्र 1,500 रुपये की सरकारी फीस जमा करवाकर अपने अवैध कनेक्शन को तुरंत अधिकृत करवा सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता मौके पर 1,500 रुपये नकद देने में असमर्थ है, तो भी उसका कनेक्शन काटकर परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं की फीस उनके आने वाले पानी-सीवर के बिलों में जोड़कर भेज दी जाएगी।
वर्जन
विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के पेयजल और सीवर कनेक्शन को स्वीकृत करने के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। कार्यालय के साथ-साथ टीमें कॉलोनियों में जाकर भी मूल दस्तावेजों के साथ उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को मंजूर कर रही हैं।
संदीप कुमार, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग
शहर में सभी अवैध व अस्वीकृत कनेक्शनों को हर हाल में नियमित (स्वीकृत) करने का जन स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तय किया है। लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग की गाज गिरना तय माना जा रहा है। विभाग की टीमें उपभोक्ताओं के घर जाकर कनेक्शनों को स्वीकृत कर रही हैं। विभाग की टीमों ने शुक्रवार को खोखराकोट, सलारा मोहल्ला और पुराने क्षेत्र की कॉलोनियों में कनेक्शनों को स्वीकृत करने की कार्रवाई की।
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जन स्वास्थ्य विभाग ने साफ हिदायत दी है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम तिथि के बाद बिना मंजूरी वाले कनेक्शनों को न सिर्फ काटा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ भारी जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी।
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30 सितंबर से पहले बिना फीस भी करवा सकते हैं कनेक्शन स्वीकृत
कनिष्ठ अभियंता भूदेव मुदगिल ने बताया कि उपभोक्ता मात्र 1,500 रुपये की सरकारी फीस जमा करवाकर अपने अवैध कनेक्शन को तुरंत अधिकृत करवा सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता मौके पर 1,500 रुपये नकद देने में असमर्थ है, तो भी उसका कनेक्शन काटकर परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं की फीस उनके आने वाले पानी-सीवर के बिलों में जोड़कर भेज दी जाएगी।
वर्जन
विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के पेयजल और सीवर कनेक्शन को स्वीकृत करने के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। कार्यालय के साथ-साथ टीमें कॉलोनियों में जाकर भी मूल दस्तावेजों के साथ उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को मंजूर कर रही हैं।
संदीप कुमार, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग