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हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद

Thu, 16 Jan 2020 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 01:51 AM IST
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Life imprisonment for murder convict
एडीएसजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने खरेंटी निवासी निक्की हत्याकांड में तीन दोषियों को बुधवार सजा सुनाई है। इस दौरान एक दोषी को उम्रकैद जबकि दो दोषियोें को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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जानकारी के अनुसार अगस्त 2016 में खैरेंटी निवासी कृष्णचंद ने शिकायत दी थी कि उसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अजय है जबकि छोटा बेटा निजय उर्फ निक्की है। जो गुरुग्राम की ओला कंपनी में गाड़ी चलाता है। चार अगस्त को वह गुरुग्राम से गांव में आया था। देर रात पता चला कि निक्की पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से वार किया है। वह उसे घायल अवस्था में पीजीआई लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लाखनामजरा पुलिस ने आरोपी सुमित और विक्रम समेत कई अन्य पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अमित, मोहित और जगमोहन समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 13 जनवरी को दोनों पक्षों के गवाहों और सुनवाई के बाद जगमोहन और मोहित को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जबकि आरोपी अमित, विक्रम और सुमित को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अमित को उम्र कैद की सजा सुनाई हैै। उसे 427 में एक साल की सजा सुनाई गई है। जबकि विक्रम और सुमित को 323 में छह माह और 427 में एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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