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राेेेहतक में सेक्टरों के प्लाटों की ई-नीलामी करेगा हुडा

Sat, 15 Oct 2016 01:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Sat, 15 Oct 2016 01:56 AM IST
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HUDA sectors, Rahtak, auction of plots, new plan in rohtak
हुडा, - फोटो : demo pics
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) पहली बार विकसित रिहायशी सेक्टरों मेें प्लाटों की ई-नीलामी करने जा रहा है। इच्छुक लोगों को 28 अक्तूबर तक आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी। रोहतक के सेक्टर-2 पार्ट, सेक्टर-2 व 3 पार्ट और सेक्टर-4 के प्लाटों की ई-नीलामी 31 अक्तूबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगी।
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हुडा के संपदा अधिकारी अमित सिंह गुलिया ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि सरकार के निर्देशानुसार विभाग विकसित सेक्टरों में प्लाटों की पहली बार ई-नीलामी करने जा रहा है। इसमें रोहतक के विभिन्न सेक्टरों के 27 रिहायशी प्लाटों सहित 10 व्यावसायिक प्लाट शामिल हैं। बोली लगाने वाले को 28 अक्तूबर तक आनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण की एक साल के लिए फीस एक हजार रुपये है। पंजीकरण के बाद इच्छुक व्यक्ति को प्लाट के लिए तय ईएमडी और सिक्योरिटी फीस भी आनलाइन जमा करनी होगी। इसकी अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
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समय के अनुसार आएगा बोली में अंतर 
31 अक्तूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आनलाइन बोली होगी। यदि 5 बजे से पहले ज्यादा बोली लग जाती है तो प्रक्रिया अपने आप 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। 50 लाख रुपये तक की कीमत के प्लाटों के लिए बोली में शाम 5 बजे तक अंतर कम से कम 10 हजार रुपये होना चाहिए। उसके बाद यह अंतर 20 हजार रुपये हो जाएगा।
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इसी प्रकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की कीमत के प्लाटों के लिए शाम 5 बजे तक बोली का अंतर 50 हजार होगा। शाम 5 बजे के बाद यह अंतर एक लाख रुपये हो जाएगा। एक करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की कीमत के प्लाटों के लिए शाम 5 बजे तक बोली का अंतर एक लाख होगा और 5 बजे के बाद यह अंतर 2 लाख रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 5 करोड़ से अधिक कीमत के प्लाटों के लिए शाम 5 बजे तक बोली का अंतर 5 लाख रुपये होगा। 5 बजे के बाद यह अंतर 8 लाख रुपये हो जाएगा।
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सफल बोली लगाने पर ऐसे जमा करनी होगी राशि     
संपदा अधिकारी ने बताया कि ई-नीलामी में अधिक बोली लगाने वाले को 10 प्रतिशत रकम अगले दिन ही जमा करवानी होगी। इसके बाद एक माह के अंदर 15 प्रतिशत राशि और जमा करवानी होगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को 120 दिनोें में पूरी रकम जमा करवानी है। ऐसा नहीं करने पर उसकी 25 प्रतिशत राशि जब्त हो जाएगी और उसकी बोली भी निरस्त कर दी जाएगी।

फ्लोर एरिया के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन बोली पुराने फ्लोर एरिया रेट के अनुसार होगी। बोली लगाने वाले नए रेट के लिए भी पात्र होंगे। ई-नीलामी के बारे में कोई व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर हुडा के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
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स्वर्ण जयंती पर एक्सटेंशन फीस माफी योजना
हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर सरकार ने हुडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक योजना शुरू की है। इसके अनुसार लोगों की एक्सटेंशन फीस माफ हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बिना ओक्यूपेशन प्रमाण पत्र के भवनों पर कब्जा कर लिया और लगातार एक्सटेंशन फीस लग रही है। ऐसे लोग 31 दिसंबर तक हुडा विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के साथ उन्हें पुख्ता दस्तावेज लगाने होंगे, जिससे उनके भवन की कंपलिशन सत्यापित होती हो। उसके बाद कंपलिशन की तिथि से ही संबंधित को ओक्यूपेशन प्रमाण पत्र जारी हुआ मान लिया जाएगा और उसकी एक्सटेंशन फीस माफ कर दी जाएगी। 
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जमीन मालिकों के लिए अलग कोटा 
सरकार के नए निर्देशानुसार जमीन के मालिकों के लिए आने वाले सेक्टरों के ड्रा में कोटा तय किया गया है। विभाग की ओर से जमीन मालिकों को उनकी जमा राशि 5.5 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जा रही है। भविष्य में जमीन मालिकों को नए सिरे से प्लाट आवंटन के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें ड्रा में शामिल किया जाएगा। 
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आशियाना में चयनित दिव्यांगों को प्राथमिकता
बीपीएल परिवार के लिए बनाए गए आशियाना के 576 प्लाटों के आवंटन में चयनित दिव्यांगों को ग्राउंड फ्लोर देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुल 1309 आवेदन आए थे। इसमें 1100 मान्य हैं। इसमें से 576 को आवास आवंटित किए जाएंगे। आशियाना में 24 टावर हैं। हर टावर में 24 फ्लैट हैं। इसकी ड्रा तिथि 15-20 दिन में घोषित कर दी जाएगी।

इसमें नियम बनाया गया है कि 20 साल तक आवास को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसका मालिकाना हक भी किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आवेदकों ने पिछले साल आवेदन किया था। प्रत्येक फ्लोर में दो बेडरूम और किचन का 40 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यदि आवेदक अपने दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट देता है और ड्रा में उसका नाम आता है तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर आवास देने को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें आवेदक के परिवार में यदि कोई दिव्यांग होता है तो वह भी मान्य होगा। 

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सेक्टर 16 के प्लाटों का होगा आकलन 
हुडा जल्द ही सेक्टर 16 के प्लाटों की कीमत का आकलन करने जा रहा है। इसके बाद प्लाट होल्डरों को मालिकाना हक रखने के लिए बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। यदि नहीं देंगे तो अपनी राशि वापस लेकर प्लाट को छोड़ना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली रोड स्थित सन सिटी के प्लाट को हुडा ने टेकओवर किया था। हुडा मानता है कि अधिकतर प्लाट होल्डर प्लाट छोड़ने के बजाए, बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार होंगे। 
 
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