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गढ़ी सांपला को बनाया गया बफर जोन
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जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव गढ़ी सांपला का कुछ हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। जबकि, गांव की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन बनाया गया है। जिलाधीश-कम-चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आरएस वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक सांपला-खरावड़ रोड पर वाटर वर्क्स के सामने वाली पूरी गली, पूर्व में पप्पू के घर से लेकर नया दादा भैया पूजा स्थल और सत्यवान के घर तक का हिस्सा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। गांव गढ़ी सांपला की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन बनाया गया है। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर सभी लोगों की स्क्रीनिंग, स्कैनिंग आदि करवाई जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण समेत सभी जरूरी सामान दिया जाए। बीडीपीओ को पूरे कंटेनमेंट और बफर जोन के सारे इलाके के सैनिटाइजेशन की हिदायत दी गई है। सैनिटाइजेशन करने वाले स्टाफ को भी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन को बैरिकेडिंग लगा कर सील कर दिया जाए। यहां आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ही एंट्री, एग्जिट प्वाइंट की पहचान करेगी, जहां से आवश्यक सेवाओं और अधिकृत पास धारकों को आने-जाने की इजाजत दी जाएगी। इलाके की बैरिकेडिंग में पीडब्ल्यूडी विभाग पुलिस की मदद करेगा। आवश्यक सुरक्षा उपकरण और दवाएं सिविल सर्जन के कंट्रोल रूम में रखी जाएंगी। सिविल अस्पताल ही इसके लिए कंटेनमेंट, आइसोलेशन व कोविड अस्पताल होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बसों का प्रबंध रोडवेज करेगा। जिला परिषद के सीईओ और सांपला के बीडीपीओ को हिदायत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के लिए दूध, सब्जी, राशन आदि आवश्यक वस्तुओं की पहचान करें। इनको जोन के सभी घरों तक पैकेट में पहुंचाया जाएगा। डिलिवरी देने वाला स्टाफ घरों के अंदर नहीं जाएगा। इलाके में निर्बाध बिजली व पानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ी सांपला की बिल्डिंग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी जाएगी। डीईओ वहां सफाई, पानी, टॉयलेट आदि का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। बीडीपीओ ऑफिस सांपला कंटेनमेंट जोन के लिए कंट्रोल रूम रहेगा।
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आदेश के मुताबिक सांपला-खरावड़ रोड पर वाटर वर्क्स के सामने वाली पूरी गली, पूर्व में पप्पू के घर से लेकर नया दादा भैया पूजा स्थल और सत्यवान के घर तक का हिस्सा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। गांव गढ़ी सांपला की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन बनाया गया है। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर सभी लोगों की स्क्रीनिंग, स्कैनिंग आदि करवाई जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण समेत सभी जरूरी सामान दिया जाए। बीडीपीओ को पूरे कंटेनमेंट और बफर जोन के सारे इलाके के सैनिटाइजेशन की हिदायत दी गई है। सैनिटाइजेशन करने वाले स्टाफ को भी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन को बैरिकेडिंग लगा कर सील कर दिया जाए। यहां आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ही एंट्री, एग्जिट प्वाइंट की पहचान करेगी, जहां से आवश्यक सेवाओं और अधिकृत पास धारकों को आने-जाने की इजाजत दी जाएगी। इलाके की बैरिकेडिंग में पीडब्ल्यूडी विभाग पुलिस की मदद करेगा। आवश्यक सुरक्षा उपकरण और दवाएं सिविल सर्जन के कंट्रोल रूम में रखी जाएंगी। सिविल अस्पताल ही इसके लिए कंटेनमेंट, आइसोलेशन व कोविड अस्पताल होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बसों का प्रबंध रोडवेज करेगा। जिला परिषद के सीईओ और सांपला के बीडीपीओ को हिदायत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के लिए दूध, सब्जी, राशन आदि आवश्यक वस्तुओं की पहचान करें। इनको जोन के सभी घरों तक पैकेट में पहुंचाया जाएगा। डिलिवरी देने वाला स्टाफ घरों के अंदर नहीं जाएगा। इलाके में निर्बाध बिजली व पानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ी सांपला की बिल्डिंग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी जाएगी। डीईओ वहां सफाई, पानी, टॉयलेट आदि का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। बीडीपीओ ऑफिस सांपला कंटेनमेंट जोन के लिए कंट्रोल रूम रहेगा।
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