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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Fri, 01 Apr 2016 02:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Fri, 01 Apr 2016 02:38 AM IST
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Guilty of rape of a child to life imprisonment
कोर्ट - फोटो : demo
अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी सांपला अनाज मंडी निवासी प्रिंस उर्फ चीनू को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने न भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले में एक नाबालिग दोषी को पहले ही बाल सुधार गृह में भेजा जा चुका है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंहल की अदालत में चले अभियोग के अनुसार सांपला के वार्ड नंबर-3 निवासी एक व्यक्ति ने सांपला पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित एक गांव का रहने वाला है।
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काफी समय से सांपला रहता है। 13 सितंबर 2013 को उनकी चार साल की बेटी गली के बाहर खड़ी थी। तभी पड़ोस का एक नाबालिग लड़का उसे अपने साथ ले गया। नाबालिग आरोपी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा। इस पर बच्ची के पिता ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। फिर उसे पुलिस को सौंप दिया।
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बाद में खुलासा हुआ कि एक अन्य आरोपी प्रिंस ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट छह सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पकड़ा था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद प्रिंस को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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