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छात्रा से गैंगरेप मामले में रिमांड खत्म होते ही जेल पहुंचे पांचों युवक

Fri, 29 Jul 2016 02:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Fri, 29 Jul 2016 02:16 AM IST
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पहले पकड़े गए तीन युवकों के खिलाफ पुलिस के पास सबूत नहीं, छात्रा के बयान को बनाया आधार - फोटो : amar ujala
छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने जिन पांच युवकों को रिमांड पर लिया था, उनको बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पहले पकड़े गए तीन युवकों के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और केवल छात्रा के बयान को आधार बनाया जा रहा है। वहीं, अन्य दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने काफी सबूत जुटाए हैं और कई अन्य लोगों के बयान भी उनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। पहले पकड़े गए तीन युवकों के वकील ने कोई सबूत नहीं होने की बात कहते हुए तीनों को केस से डिस्चार्ज करने की मांग भी रखी। लेकिन उनको डिस्चार्ज करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया और अब इस मामले में आठ अगस्त को सुनवाई होगी।
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भिवानी निवासी आईसी कॉलेज की छात्रा 15 दिन पहले सुखपुरा चौक पावर हाउस के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि तीन साल पहले भिवानी में उसके साथ गैंग रेप करने वाले 5 युवकों ने ही अब दोबारा रेप किया है। पुलिस ने पांचों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के परिजनों ने मीडिया और पुलिस को फुटेज उपलब्ध करवा यह उजागर करना चाहा कि घटना वाले दिन आरोपी रोहतक में नहीं थे और उनकी अलग-अलग जगह की फुटेज दी। देशभर में मामला छाने के बाद मामले में नया मोड़ तब आया, जब अन्य दो युवकों के नाम पुलिस के सामने आए और उनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने पहले नामजद युवकों में जगमोहन, संदीप, अमित को पकड़ा था। लेकिन बाद में प्रमोद और संदीप हुड्डा को पकड़कर नए तरीके से घटना का खुलासा किया। छात्रा के फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि हुड्डा ने छात्रा को प्रमोद से मिलवाया था और प्रमोद ही अपने साथ छात्रा को होटल में लेकर गया था। वहां पर दोनों ने पार्टी की। बुधवार को सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। बृहस्पतिवार को जेएमआईसी दीप्ति की कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जगमोहन, संदीप व अमित के वकील हरेंद्र भालौटिया ने कहा कि तीनों के खिलाफ  पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए उनको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। उनके अनुसार तीनों को केवल 164 के बयानों के आधार पर जेल भेजा गया है।  वहीं, पुलिस ने प्रमोद और संदीप के खिलाफ कोर्ट में सबूत भी पेश किए, लेकिन उनके खिलाफ छात्रा ने कोई बयान नहीं दिया है। इन दोनों के खिलाफ  होटल मालिक, होटल कर्मचारियों और प्रापर्टी डीलर ने बयान दिए हुए हैं।
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डबल गैंगरेप मामला: युवक ने किया था यौनवर्द्धक दवा का सेवन

प्रदेश को कंपा देने वाली भिवानी की छात्रा के साथ डबल गैंगरेप मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे है। सूत्रों के हवाले से नई बात सामने आई है कि जिस होटल में छात्रा के युवक के साथ जाने की बात कही जा रही है। उस होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया है कि छात्रा के साथ आए युवक ने पैसे देकर यौनवर्द्धक दवा और शराब मंगाई थी। उन्होंने बताया कि युवक के साथ युवती ने भी शराब का सेवन किया था। ज्ञात हो कि छात्रा के परिजन लगातार इस बात से मना करते रहे है कि होटल में युवक के साथ जिस युवती के जाने की बात कही जा रही है, वो पीड़ित छात्रा नहीं है।
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गैंग रेप पीड़िता वार्ड 13 में शिफ्ट

गैंग रेप पीड़िता छात्रा को बृहस्पतिवार पीजीआईएमएस ने वार्ड 26 से वार्ड 13 में शिफ्ट कर दिया है। अब मरीज का उपचार वरिष्ठ मनोचिकित्सक करेंगे। पीड़िता के भाई ने बताया कि मरीज की काउंसलिंग की जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि काउंसलिंग के लिए उन्हें दूर आना पड़ता है, इसलिए मरीज को मनोरोग विभाग में दाखिल किया गया है। पीड़िता के भाई ने बताया कि उन्हें वार्ड में अलग कमरा दिया गया है और यहां पर दो महिला एक पुरुष को मरीज के साथ रहने की अनुमति है। उनके साथ हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हर समय साये की तरह सिविल वर्दी में रहते हैं। उन पर लगातार नजर रखी जाती है मानों उन्होंने कोई जुर्म किया हो।


युवकों के बयान फाइलों में पहुंचे, छात्रा को कोर्ट लेकर जाएगी पुलिस

छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने पकड़े गए सभी युवकों के बयान फाइलों में सुरक्षित कर दिए है और उस फाइल को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां उनके बयान भी देखे गए। वहीं एसपी राकेश आर्य का कहना है कि छात्रा के बयान पुलिस नहीं लेगी, बल्कि उसे कोर्ट में लेकर जाएगी। जिससे वह कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज करा सके और उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। यह प्रयास किया जाएगा कि अगली तारीख पर छात्रा के बयान कराए जाए, जिससे कोर्ट उनके आधार पर फैसला ले सके।
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