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Rohtak: छात्र के अपहरण मामले में अदालत ने 9 को दी उम्रकैद की सजा, किसी ने मां तो किसी ने बच्चों का दिया वास्ता
Fri, 31 Mar 2023 11:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:01 PM IST
सार
दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। 29 मार्च को अदालत ने सभी 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2014 से केस चल रहा था, दोषियों में छह उत्तर प्रदेश, पांच हरियाणा व एक दिल्ली का रहने वाला है। 11वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर दो करोड़ की फिरौती मांगी थी।
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक के कलानौर के बहुचर्चित अपहरण केस में शुक्रवार को एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने नौ दोषियों उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दो दोषियों रोहित व सतीश की मौत हो चुकी है।
पीड़ित पक्ष के वरिष्ठ वकील ओपी चुघ ने बताया कि दोपहर अदालत में सजा को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। नौ दोषियों ने अदालत में रहम के लिए याचिका दायर की, ताकि सजा कम हो सके। किसी ने कहा कि उसके बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा। वहीं, किसी आरोपी ने कहा कि उसके माता-पिता का वहीं सहारा हैं। बहस के बाद अदालत ने शाम तक फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम को सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार कलानौर के एक बड़े जमींदार का बेटा रोहतक के नामी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ता था। 15 मई 2014 को उसका स्कूल से घर जाते समय रास्ते में अपहरण हो गया। पांच दिन बाद पुलिस उसे उत्तर प्रदेश के बागपत से बरामद करने में कामयाब रही।
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मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों झज्जर जिले के गांव सुंदरहेड़ी निवासी सतीश, मेहंदीपुर निवासी संदीप उर्फ सोनू, बागपत जिले के गांव गांधी निवासी रोहित उर्फ रवित, अजय उर्फ फौजी, संदीप उर्फ संजीव, रोहतक के किशनपुरा निवासी अजय, दिल्ली के जैतपुरा निवासी संजीव कुमार उर्फ ज्वाला, मेरठ जिले के गांव करणवाल निवासी राजीव, उत्तर प्रदेश के पंचशीलनगर जिले के बहादुरगढ़ निवासी अजय उर्फ अन्नु, मेरठ के ओझा गांव निवासी सुनील उर्फ काला व रेवाड़ी जिले के कोसली के शहादत नगर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू को दोषी करार दिया था। साथ ही सजा के लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई। शुक्रवार को अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया।
एक दोषी की महाराष्ट्र से हुई वीसी से कोर्ट में पेशी
केस में गिरफ्तार एक दोषी बागपत जिले के गांव गांधी निवासी अजय उर्फ फौजी अन्य आपराधिक मामले में महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है। उसकी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फैसले समय पेशी हुई। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।
कलानौर के छात्र के अपहरण मामले में एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने नौ दोषियों उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो दोषियों रोहित व सतीश की मौत हो चुकी है। -ओपी चुघ, वकील, पीड़ित पक्ष
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पीड़ित पक्ष के वरिष्ठ वकील ओपी चुघ ने बताया कि दोपहर अदालत में सजा को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। नौ दोषियों ने अदालत में रहम के लिए याचिका दायर की, ताकि सजा कम हो सके। किसी ने कहा कि उसके बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा। वहीं, किसी आरोपी ने कहा कि उसके माता-पिता का वहीं सहारा हैं। बहस के बाद अदालत ने शाम तक फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम को सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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मामले के अनुसार कलानौर के एक बड़े जमींदार का बेटा रोहतक के नामी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ता था। 15 मई 2014 को उसका स्कूल से घर जाते समय रास्ते में अपहरण हो गया। पांच दिन बाद पुलिस उसे उत्तर प्रदेश के बागपत से बरामद करने में कामयाब रही।
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मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों झज्जर जिले के गांव सुंदरहेड़ी निवासी सतीश, मेहंदीपुर निवासी संदीप उर्फ सोनू, बागपत जिले के गांव गांधी निवासी रोहित उर्फ रवित, अजय उर्फ फौजी, संदीप उर्फ संजीव, रोहतक के किशनपुरा निवासी अजय, दिल्ली के जैतपुरा निवासी संजीव कुमार उर्फ ज्वाला, मेरठ जिले के गांव करणवाल निवासी राजीव, उत्तर प्रदेश के पंचशीलनगर जिले के बहादुरगढ़ निवासी अजय उर्फ अन्नु, मेरठ के ओझा गांव निवासी सुनील उर्फ काला व रेवाड़ी जिले के कोसली के शहादत नगर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू को दोषी करार दिया था। साथ ही सजा के लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई। शुक्रवार को अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया।
एक दोषी की महाराष्ट्र से हुई वीसी से कोर्ट में पेशी
केस में गिरफ्तार एक दोषी बागपत जिले के गांव गांधी निवासी अजय उर्फ फौजी अन्य आपराधिक मामले में महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है। उसकी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फैसले समय पेशी हुई। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।
कलानौर के छात्र के अपहरण मामले में एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने नौ दोषियों उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो दोषियों रोहित व सतीश की मौत हो चुकी है। -ओपी चुघ, वकील, पीड़ित पक्ष