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रोहतक: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी क्लीनिक संचालक को 10 साल की कैद, साथी को किया बरी
Wed, 23 Feb 2022 09:50 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 23 Feb 2022 09:50 PM IST
सार
दिसंबर 2018 में 10वीं कक्षा की छात्रा ने अपहरण के बाद होटल में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। तब से ही मामले की जांच चल रही थी।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर खंड के निजी क्लीनिक संचालक को अदालत ने अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी को बरी कर दिया। मामले के अनुसार, दिसंबर 2018 में साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग ने कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। सुबह घर से स्कूल जा रही थी।
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रास्ते में एक कार आकर रुकी और उसमें से दो युवक नीचे उतरे। इसके बाद उसका अपहरण करके महम ले गए, जहां एक होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल की। अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए।
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बयान में पीड़िता ने कहा कि एक आरोपी कलानौर के एक क्लीनिक का संचालक रूप सिंह है, जबकि दूसरा उसका साथी है। पुलिस ने मामले में रूप सिंह व उसके साथी को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने रूप सिंह को दोषी करार दिया, जबकि उसके साथी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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