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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
Updated Thu, 12 Jul 2018 03:00 AM IST
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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
- वर्ष 2016 में सिंहपुरा कलां गांव में कर दी थी मनीषा की हत्या
- दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। साल 2016 में सिंहपुरा कलां गांव में दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक कुमार ने बताया कि 16 सितंबर 2016 को सिंहपुरा कलां गांव में महिला मनीषा की हत्या कर दी थी। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सोनीपत के राजलू गांव निवासी मृतका के पिता जगदेव ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि सिंहपुरा कलां निवासी जयदेव के साथ उसने अपनी बेटी की शादी की थी। आरोप था कि आए दिन ससुराल के लोग मनीषा के साथ मारपीट करते थे। पहले मनीषा को घर ले आए थे। मगर पंचायत के बाद मनीषा को ससुराल भेज दिया गया था। 15 सितंबर 2016 को मनीषा ने बताया था कि ससुराल के लोग उसकी हत्या कर सकते हैं। उन्होंने मृतक के पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में मामला विचाराधीन था। न्यायाधीश ने बुधवार को जयदेव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
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- वर्ष 2016 में सिंहपुरा कलां गांव में कर दी थी मनीषा की हत्या
- दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। साल 2016 में सिंहपुरा कलां गांव में दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक कुमार ने बताया कि 16 सितंबर 2016 को सिंहपुरा कलां गांव में महिला मनीषा की हत्या कर दी थी। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सोनीपत के राजलू गांव निवासी मृतका के पिता जगदेव ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि सिंहपुरा कलां निवासी जयदेव के साथ उसने अपनी बेटी की शादी की थी। आरोप था कि आए दिन ससुराल के लोग मनीषा के साथ मारपीट करते थे। पहले मनीषा को घर ले आए थे। मगर पंचायत के बाद मनीषा को ससुराल भेज दिया गया था। 15 सितंबर 2016 को मनीषा ने बताया था कि ससुराल के लोग उसकी हत्या कर सकते हैं। उन्होंने मृतक के पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में मामला विचाराधीन था। न्यायाधीश ने बुधवार को जयदेव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
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