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मदीना गांव में शिक्षक व महिला को गोली मारने का मामला
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रोहतक। एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने दो साल पहले मदीना गांव में महिला व गली से गुजर रहे शिक्षक को गोली मारने के मामले में गांव के ही युवक कुलदीप को 7 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
मामले के अनुसार दिसंबर 2017 को गांव की महिला 52 वर्षीय संतरा देवी ने महम थाने में शिकायत दी कि वह गली में खड़ी थी। इसी बीच गांव का युवक कुलदीप आया और गोली-गलौज करने लगा। इसके उसके बेटे चांदवीर ने विरोध किया तो उससे भी धमकाया। उस समय तो आरोपी चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हथियार लेकर आया और फिर झगड़ा करने लगा। इस दौरान उसके पैर में गोली मार दी। जब बेटा चांदवीर बचाव करने आया तो उस के ऊपर भी फायर कर दिया। इस दौरान चांदवीर तो बच गया, लेकिन गोली गली से गुजर रहे शिक्षक जगदीश मास्टर के पेट में जा लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को पीजीआई ले जाया गया। पुलिस ने बयान दर्ज कर कुलदीप के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया था। वीरवार को कोर्ट ने कुलदीप को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया था। मंगलवार को उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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मामले के अनुसार दिसंबर 2017 को गांव की महिला 52 वर्षीय संतरा देवी ने महम थाने में शिकायत दी कि वह गली में खड़ी थी। इसी बीच गांव का युवक कुलदीप आया और गोली-गलौज करने लगा। इसके उसके बेटे चांदवीर ने विरोध किया तो उससे भी धमकाया। उस समय तो आरोपी चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हथियार लेकर आया और फिर झगड़ा करने लगा। इस दौरान उसके पैर में गोली मार दी। जब बेटा चांदवीर बचाव करने आया तो उस के ऊपर भी फायर कर दिया। इस दौरान चांदवीर तो बच गया, लेकिन गोली गली से गुजर रहे शिक्षक जगदीश मास्टर के पेट में जा लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को पीजीआई ले जाया गया। पुलिस ने बयान दर्ज कर कुलदीप के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया था। वीरवार को कोर्ट ने कुलदीप को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया था। मंगलवार को उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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