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Rohtak News: सुविधा एप के माध्यम से भी आनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी
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रोहतक। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वीरवार से आगाज हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशानुसार 5 सितंबर से नामांकन पत्र दाखिल होंगे। इनको लेकर प्रशासनिक तैयारियां हो गई है। नामांकन के लिए उम्मीदवार समेत 5 लोगों के अंदर जाने की अनुमति रहेगी। तीन से ज्यादा वाहन नामांकन स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। मतदान 5 अक्तूबर को होगा। 8 अक्तूबर को चुनावी परिणाम घोेषित किए जाएंगे।
जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसमें महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 व कलानौर-63 (अनुसूचित जाति) के संबंधित चुनाव अधिकारियों की ओर से 50 से 12 सितंबर तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
महम विधानसभा के लिए महम स्थित उपमंडलाधीश न्यायालय, गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा के लिए सांपला उपमंडलाधीश कार्यालय, रोहतक विधानसभा के लिए रोहतक उपमंडलाधीश न्यायालय व कलानौर विधानसभा के लिए जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हाल में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव प्रत्याशी सुविधा एप के माध्यम से भी आनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन दो बी या ख एवं आवेदन 26 यानी शपथ पत्र पूरा भरना होगा। अधूरा आवेदन अमान्य होगा। ये आवेदन निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जमानत राशि दस हजार रुपये व अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच हजार रुपए निर्धारित की गई है। रविवार 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे।
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नामांकन के लिए आए वाहनों का खर्च चुनावी खर्च में शामिल करना अनिवार्य
सहायक निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि चुनाव अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय प्रवेश के लिए वाहनों व व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। चुनाव अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन व उनके कार्यालय में उम्मीदवार के साथ उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति जा सकते हैं। इसमें उनकेे प्रस्तावक इत्यादि हो सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ आने वाले सभी वाहनों का खर्चा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चुनाव खर्च के लेखे में शामिल किया जाना अनिवार्य है।
विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए व अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपए की जमानत राशि निर्धारित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्रों के जांच की तिथि को 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
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जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसमें महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 व कलानौर-63 (अनुसूचित जाति) के संबंधित चुनाव अधिकारियों की ओर से 50 से 12 सितंबर तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
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महम विधानसभा के लिए महम स्थित उपमंडलाधीश न्यायालय, गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा के लिए सांपला उपमंडलाधीश कार्यालय, रोहतक विधानसभा के लिए रोहतक उपमंडलाधीश न्यायालय व कलानौर विधानसभा के लिए जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हाल में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव प्रत्याशी सुविधा एप के माध्यम से भी आनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन दो बी या ख एवं आवेदन 26 यानी शपथ पत्र पूरा भरना होगा। अधूरा आवेदन अमान्य होगा। ये आवेदन निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जमानत राशि दस हजार रुपये व अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच हजार रुपए निर्धारित की गई है। रविवार 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे।
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नामांकन के लिए आए वाहनों का खर्च चुनावी खर्च में शामिल करना अनिवार्य
सहायक निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि चुनाव अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय प्रवेश के लिए वाहनों व व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। चुनाव अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन व उनके कार्यालय में उम्मीदवार के साथ उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति जा सकते हैं। इसमें उनकेे प्रस्तावक इत्यादि हो सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ आने वाले सभी वाहनों का खर्चा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चुनाव खर्च के लेखे में शामिल किया जाना अनिवार्य है।
विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए व अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपए की जमानत राशि निर्धारित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्रों के जांच की तिथि को 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।