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Rohtak News: बाहरी राज्यों से बने शस्त्र लाइसेंस धारकों को 15 दिन में देनी होगी जानकारी
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झज्जर। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने झज्जर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनका लाइसेंस अन्य राज्यों से जारी हुआ है लेकिन वे वर्तमान में जिला झज्जर से संबंधित हैं, उन्हें 15 दिनों में शस्त्र लाइसेंस की पूर्ण जानकारी एवं सत्यापित प्रति संबंधित थाना में जमा करानी होगी।
पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट 1959 एवं संबंधित नियमों के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से जारी शस्त्र लाइसेंस के साथ किसी नए जिले या राज्य में निवास करता है तो उसे अपने लाइसेंस की सूचना स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक होता है।
इसके अतिरिक्त लाइसेंस धारकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके शस्त्र का विवरण, निवास स्थान एवं अन्य आवश्यक जानकारी स्थानीय थाना रिकॉर्ड में दर्ज हो।
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पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर जानकारी जमा न करवाने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट 1959 एवं संबंधित नियमों के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से जारी शस्त्र लाइसेंस के साथ किसी नए जिले या राज्य में निवास करता है तो उसे अपने लाइसेंस की सूचना स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक होता है।
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इसके अतिरिक्त लाइसेंस धारकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके शस्त्र का विवरण, निवास स्थान एवं अन्य आवश्यक जानकारी स्थानीय थाना रिकॉर्ड में दर्ज हो।
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पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर जानकारी जमा न करवाने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद