फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Arms license holders from outside states will have to submit the information within 15 days.

Rohtak News: बाहरी राज्यों से बने शस्त्र लाइसेंस धारकों को 15 दिन में देनी होगी जानकारी

Wed, 06 May 2026 01:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Arms license holders from outside states will have to submit the information within 15 days.
झज्जर। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने झज्जर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनका लाइसेंस अन्य राज्यों से जारी हुआ है लेकिन वे वर्तमान में जिला झज्जर से संबंधित हैं, उन्हें 15 दिनों में शस्त्र लाइसेंस की पूर्ण जानकारी एवं सत्यापित प्रति संबंधित थाना में जमा करानी होगी।
विज्ञापन

पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट 1959 एवं संबंधित नियमों के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से जारी शस्त्र लाइसेंस के साथ किसी नए जिले या राज्य में निवास करता है तो उसे अपने लाइसेंस की सूचना स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक होता है।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त लाइसेंस धारकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके शस्त्र का विवरण, निवास स्थान एवं अन्य आवश्यक जानकारी स्थानीय थाना रिकॉर्ड में दर्ज हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर जानकारी जमा न करवाने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed