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राशनकार्ड

Sat, 17 Feb 2018 02:48 AM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 02:48 AM IST
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राशनकार्ड
राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी
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सरकार की ओर से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को दिया जाएगा कार्ड बनाने का प्रशिक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक
प्रदेश में 13 साल बाद बनाए जा रहे राशन कार्ड बगैर आधार नंबर नहीं बनेंगे। राशन कार्ड पूरी तरह डिजिटलाई ज होंगे। मैनुअली आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। राशन कार्ड बनाने का काम सुचारु ढंग से चलाने के लिए सरकारी की ओर से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। जल्दी की प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है।
नेशनल फूट सिक्योरिटी एक्ट 2013 व एंड टू एंड कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के तहत प्रदेश में सभी श्रेणियों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऑन लाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में तहत मैनुअली या ऑफ लाइन आवेदन किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड प्रीपरेशन सेंटर (आरसीपीसी) पर डाटा एंट्री ऑपरेटर डिजिटाइज आवेदन ही करेंगे। नया राशन कार्ड बनवाने, पुराने में नाम जुड़वाने या हटवाने, पता बदलवाने, माइग्रेशन व डुप्लीकेट कार्ड बनवाने का काम भी आनलाइन ही होगा। इन सबके लिए आवेदन के पास आधार कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। इसके बगैर कोई भी काम नहीं होगा। यही नहीं इस काम को बेहतर व सुचारु ढंग से करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है।
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सरल और आरसीपीसी पर नहीं लगेगा शुल्क
आवेदन सरल पोर्टल व आरसीपीसी पर बगैर सेवा शुल्क के आवेदन कर सकता है। यहां राशन कार्ड आवेदन के लिए सेवा शुल्क नहीं रखा गया है। ई-दिशा केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र व अटल सेवा केंद्र पर दस रुपये सेवा शुल्क देकर आवेदन कराया जा सकता है। विभागीय शुल्क गुलाबी राशन कार्ड के लिए पांच रुपये, पीले कार्ड के लिए दस रुपये, खाकी कार्ड के लिए 15 व हरे कार्ड के लिए 20 रुपये शुल्क देना होगा। नए राशन कार्ड, पुराने से नया कार्ड व डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग से शुल्क देना होगा। यही शुल्क सेवा शुल्क की तरह ही पांच से 20 रुपये तक निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए आधार नंबर के अलावा पहचान संबंधी एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, मकान मालिक की एनओसी, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। डुप्लीकेट कार्ड के लिए डीडीआर, एफआईआर की प्रति, राशन कार्ड नंबर भी देना होगा।
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