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एग्री समिट चतुर्थ

Sun, 25 Mar 2018 02:48 AM IST
Updated Sun, 25 Mar 2018 02:48 AM IST
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एग्री समिट चतुर्थ
नकली बीज और कीटनाशकों के होने वाले नुकसान से बचाएगा नया बीच अधिनियम
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रोहतक। सरकार जल्द ही नया बीज अधिनियम लेकर आ रही है। इस अधिनियम के जरिए किसान को नकली बीज और कीटनाशकों से होने वाले नुकसान से बचाया जाएगा। नकली बीज बेचने पर पुराने कानून के तहत महज 500 रपये का जुर्माना और अधिकतम छह माह का ही कारावास है। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर झज्जर और चरखी दादरी के 16 हजार एकड़ क्षेत्र में मत्स्य पालन कराया जाएगा। जिससे किसान को गेहूं व धान की परंपरागत फसलों जितनी ही आय हो। वर्ष भर जलभराव वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल से पानी की निकासी कराई जाएगी। बारिश से मिलने वाला आधा पानी रिचार्ज में काम आता है और बाकी बह जाता है। इससे बढ़ते डार्क जोन को रोकने के लिए 14 पायलेट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। अगले तीन दिन में किसानों के लिए अलग-अलग विषयों पर आठ कार्यशालाएं, सेमिनार होंगे।
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