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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने दो लोगों पर बजरी और डस्ट का अवैध स्टॉक करने पर लगाया लाखों का जुर्माना

Thu, 12 Aug 2021 11:00 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 11:00 PM IST
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Two shopkeepers fined for illegal stocking of gravel and dust
रेवाड़ी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने नारनौल रोड की दो दुकानों पर बजरी और डस्ट का अवैध स्टॉक करने पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। खनन निरीक्षक की शिकायत पर रामपुुरा थाना पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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रामपुरा थाना पुलिस को दी शिकायत में खनन निरीक्षक सुशील ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने निरीक्षण किया था। इस दौरान रेवाड़ी- नारनौल रोड पर बाई तरफ गांव सहारनवास की सीमा में बजरी, रोड़ी व डस्ट का अवैध स्टॉक मिला। इसमें 400 मीट्रिक टन बजरी, 270 टन रोड़ी व 550 एमटी डस्ट का अवैध स्टॉक पाया गया। सुशील कुमार ने बताया कि दुकान के मालिक नवल किशोर निवासी बुडौली ने बताया कि इस स्टॉक की उन्होंने खनन विभाग द्वारा अनुमति नहीं ली है। ऐसे में रॉयल्टी जुर्माना कुल 181,980 रुपये बना। इसके अलावा 10,000 रुपये जुर्माना राशि खनन विभाग व 2,00,000 रुपये जुर्माना पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि बनती है। इसके तहत दुकानदार ने खनिज अधिनियम डीआर-1957 की धारा 21 की अवहेलना की है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति की ओर से नारनौल रोड पर ही लगभग 300 मीट्रिक टन बजरी, 300 एमटी रोड़ी व 250 एमटी डस्ट पाया गया। खनन विभाग के निरीक्षक के अनुसार स्टाक के मालिक उदयभान निवासी बुडौली हाल तुलाराम विहार ने बताया कि उन्होंने खनन विभाग द्वारा अनुमति नहीं ली है। रॉयल्टी का जुर्माना कुल 123,300 रुपये, 10,000 रुपये जुर्माना राशि खनन विभाग व 2,00,000 रुपये जुर्माना पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि वसूली जाएगी। रापमुरा थाना पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खनन अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध स्टॉक करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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