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Rewari News: बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने में दो और उपद्रव मामले में एक आरोपी दोषी करार

Wed, 03 Sep 2025 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 03 Sep 2025 12:51 AM IST
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Two accused found guilty of selling food items without license and one accused found guilty in riot case
रेवाड़ी। ड्यूटी एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने के मामले में दो और उपद्रव मचाने के केस में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत दर्ज किया गया था।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे स्टेशनों पर बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचना गंभीर अपराध है। इससे यात्रियों की सेहत और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
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अदालत ने कहा कि रेलवे परिसर में व्यापार करने के लिए अधिकृत विक्रेताओं को ही अनुमति दी जाती है। अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत ने उपद्रव मामले पर कहा कि रेलवे परिसर में उपद्रव करना गंभीर अपराध है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।
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आरपीएफ ने 21 जुलाई को रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर उपद्रव करते राकेश को पकड़ा था। आरोपी के इस व्यवहार से यात्रियों को परेशानी हुई थी। मामले में रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था। आरोप पत्र पढ़कर सुनाए जाने पर आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।
आरोपी ने दोष स्वीकार करने पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन दिन की साधारण कैद भुगतनी पड़ती। आरोपी ने तुरंत जुर्माना अदा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया।
रेलवे सुरक्षा बल ने 23 अगस्त को विजेंदर को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर बिना लाइसेंस से खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा था। आरपीएफ ने विजेंदर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने विजेंदर को दोषी मानते हुए उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना भरने पर कोर्ट ने दोषी को रिहा करने का आदेश दिया।

वहीं रेलवे सुरक्षा बल ने 29 अगस्त 2025 को शैलेंद्र को प्लेटफार्म नंबर 7 पर बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेचते पकड़ा था। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 1000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना भरने पर कोर्ट ने दोषी शैलेंद्र को रिहा करने का आदेश दिया।
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