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राजनीतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखें अधिकारी व कर्मचारी : डीसी

Fri, 30 Aug 2024 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 30 Aug 2024 12:43 AM IST
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Officers and employees should keep themselves away from political activities: DC
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को खुद को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की अपील है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा। अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार में नहीं हिस्सा ले सकते और न ही बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट नहीं बन सकते है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या क्लर्क है, वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।

बताया कि धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव डयूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 (क) के तहत यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है सदस्य नहीं होगा, इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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