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Rewari News: लोकसभा आम चुनाव के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन
Sun, 28 Apr 2024 10:06 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 28 Apr 2024 10:06 PM IST
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रेवाड़ी। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवा नामांकन कर सकते हैं। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 9 मई को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होंगे। 4 जून का मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग डीसी और आरओ गुरुग्राम तथा रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ रोहतक को नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड कॉपी संबंधित आरओ को जमा करानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग डीसी और आरओ गुरुग्राम तथा रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ रोहतक को नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड कॉपी संबंधित आरओ को जमा करानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
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