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Rewari News: पीजीआई के यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आज
Sun, 07 Sep 2025 02:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 07 Sep 2025 02:03 AM IST
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सोनीपत। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पीजीआई) रोहतक की ओर से 7 सितंबर को यूजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। जिले में परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए हैं।
वर्ष 2025-26 के लिए यूजी पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी और बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होनी है।
उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 07 सितंबर को प्रात: 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हड़ी, जेली, चाकू और अन्य हथियार लेकर जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में परीक्षा के समय फोटोकॉपी, फैक्स मशीनों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा और संबंधित दुकानें बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात लोकसेवकों और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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वर्ष 2025-26 के लिए यूजी पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी और बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होनी है।
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उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 07 सितंबर को प्रात: 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हड़ी, जेली, चाकू और अन्य हथियार लेकर जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में परीक्षा के समय फोटोकॉपी, फैक्स मशीनों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा और संबंधित दुकानें बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात लोकसेवकों और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।