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Rewari News: पुराने रेट पर रजिस्ट्री कराने के लिए 30 अप्रैल तक समय देने की मांग

Fri, 27 Mar 2026 11:25 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 11:25 PM IST
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Demand to give time till 30th April to get the registration done at the old rate
रेवाड़ी। अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अप्रैल महंगा साबित हो सकता है। एक तरफ 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ने की चर्चाएं तेज हैं वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पहले ही लोगों पर भारी पड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर राहत की मांग की है।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकिशन यादव ने कहा कि रजिस्ट्री पर लगने वाले टैक्स को तुरंत कम किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्री पर वर्तमान 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को घटाकर 3 प्रतिशत किया जाए ताकि संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।
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सामान्य रजिस्ट्री पर 7 प्रतिशत शुल्क को कम कर 5 प्रतिशत करने और जॉइंट ऑनरशिप पर 6 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत शुल्क लागू करने की मांग भी उठाई गई है। एसोसिएशन का कहना है कि मार्च माह में बैंक क्लोजिंग और लगातार छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोगों की रजिस्ट्री अटक गई है।
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कई लोगों ने पुराने रेट पर सौदे तय किए थे लेकिन बैंक से लोन न मिलने और तहसीलों में काम प्रभावित होने के कारण वे रजिस्ट्री नहीं करवा सके। ऐसे में यदि 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ते हैं तो आम लोगों पर लाखों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि पुराने रेट पर रजिस्ट्री कराने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रस्तावित कलेक्टर रेट लागू करने से पहले कम से कम 15 दिन तक इसे सार्वजनिक किया जाए जिससे लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें।

संगठन ने बिल्डर फ्लोर पर लगाए गए अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स को भी समाप्त करने की मांग उठाई है जिसे मध्यम वर्ग के लिए बोझ बताया गया है।
एसोसिएशन का कहना है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा है जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से घर खरीदता है। ऐसे में सरकार को जनहित में फैसला लेते हुए लोगों को राहत देनी चाहिए।
इस मौके पर सचिव रामनिवास यादव, खजांची नीरज चावला, एडवोकेट अनिल अत्रि, गौतम और सतीश सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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