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रिकवरी सर्टिफिकेट के मामलों में देरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त : वेणु गुप्ता

Fri, 03 Jul 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 03 Jul 2026 11:47 PM IST
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Delays in recovery certificate cases will not be tolerated: Venu Gupta
भिवाड़ी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की चेयरपर्सन वेणु गुप्ता ने शुक्रवार को रिको गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि रेरा द्वारा जारी किए गए रिकवरी सर्टिफिकेट के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जब बिल्डर स्वयं आदेशों का पालन नहीं करते है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे सख्ती से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि टपूकड़ा क्षेत्र में ही लगभग 35 मामलों में बड़ी राशि की रिकवरी लंबित है, जिन पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है।
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वेणु गुप्ता ने कहा कि रेरा का उद्देश्य प्रभावित आवंटियों को या तो उनका पैसा वापस दिलाना है या उन्हें उनके फ्लैट और प्लॉट का कब्जा दिलाना है। इसी दिशा में लगातार रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
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बैठक के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2017 में राजस्थान में रेरा लागू होने के बाद से पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में लगभग 500 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं, जिससे कुल संख्या 1100 से अधिक हो गई है।

चेयरपर्सन ने स्पष्ट किया कि 500 वर्ग गज से बड़े प्लॉट या 8 यूनिट से अधिक निर्माण करने वाले किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे किसी भी अनियमितता की स्थिति में सीधे रेरा में शिकायत दर्ज कराएं।
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