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गैर इरादतन हत्या मामले में चार को छह-छह वर्ष कैद व जुर्माना

Wed, 24 Aug 2016 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 24 Aug 2016 12:24 AM IST
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जेल - फोटो : demo pics
रेवाड़ी में  मई 2015 में देहलावास में एक व्यक्ति की बेरहमी से हुई पिटाई के बाद उपचार के दौरान मौत के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह-छह साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में हर एक को छह-छह माह के साधारण कारावास का दंड दिया है। रामपुरा थाना पुलिस ने अनुसंधान पश्चात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।  रामपुरा थाना पुलिस ने मामचन्द के लङ़के महाबीर की शिकायत पर गांव देहलावास निवासी सुरेश, बहादुर, इदल उर्फ विजय व सोनू उर्फ सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामला लावणी की मजदूरी के लेन-देने से जुड़ा हुआ था।
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यह है पूरा मामला
31 मई 2015 को बेरली खुर्द निवासी मामचंद ट्रैक्टर-ट्राली में तूड़ी लेकर अपनी रिश्तेदारी में नांगल गया था। वापस आते वक्त देहलावास निवासी सुरेश के ट्यूबवेल के पास पहुंचा तो सुरेश, बहादुर व अन्य दो ने ट्रैक्टर रुकवाकर मामचन्द को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मामचंद के दोनों लङ़के घायल पिता को रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में लेकर आए थे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान मामचंद की मौत हो गई थी।
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