{"_id":"48492a1b99150676251a757cfe3723b4","slug":"fine-on-32-people-for-smoking-on-public-place-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 32 चालान ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 32 चालान
अमर उजाला ब्यूरो/रेवाड़ी
Updated Sat, 19 Dec 2015 12:35 AM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान काटे।
इस दौरान टीम ने रोडवेज बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए करीब 32 लोगों को धूम्रपान करते पकड़ा और उनके चालान काटे। वहीं कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खुली सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
नोडल अधिकारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. धमेंद्र यादव ने बताया कि सुबह रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर उन्होंने पुलिस की मदद से बस स्टैंड पर धूम्रपान करने वाले बत्तीस लोगों के चालान काटे।
टीम ने उनसे 3010 रुपये की वसूली भी की। डॉ धर्मेंद्र ने बताया कि कोपटा एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना और खुली सिगरेट बेचना कानूनन गलत है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अधिकतम 200 रुपये का चालान हो सकता है। इस अवसर पर धनराज सिंह, सुखविंद्र, शेर सिंह सहित बस स्टैंड चौकी के पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
इस दौरान टीम ने रोडवेज बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए करीब 32 लोगों को धूम्रपान करते पकड़ा और उनके चालान काटे। वहीं कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खुली सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
नोडल अधिकारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. धमेंद्र यादव ने बताया कि सुबह रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर उन्होंने पुलिस की मदद से बस स्टैंड पर धूम्रपान करने वाले बत्तीस लोगों के चालान काटे।
विज्ञापन
टीम ने उनसे 3010 रुपये की वसूली भी की। डॉ धर्मेंद्र ने बताया कि कोपटा एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना और खुली सिगरेट बेचना कानूनन गलत है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अधिकतम 200 रुपये का चालान हो सकता है। इस अवसर पर धनराज सिंह, सुखविंद्र, शेर सिंह सहित बस स्टैंड चौकी के पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।