फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   ग्राम पंचायत की भूमि को खाली करने के दिए आदेश

ग्राम पंचायत की भूमि को खाली करने के दिए आदेश

Tue, 03 Jul 2018 12:49 AM IST
Updated Tue, 03 Jul 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन
ग्राम पंचायत की भूमि को खाली करने के दिए आदेश
ग्राम पंचायत की भूमि खाली करने के दिए आदेश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कोसली। ग्राम पंचायत चांदनवास द्वारा पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए दायर मुकदमे का निर्णय देकर कोसली के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने सोमवार दो ग्रामीणों को पंचायत की भूमि से बेदखली के आदेश दिए हैं। ग्रामीण रामानंद, जोगेंद्र सिंह, खुशीराम और ओमप्रकाश ने बताया कि बनी सिंह नंबरदार और बलबीर के परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की एक कनाल दो मरला भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर रामानंद ने सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकयत पर कार्रवाई कर ग्राम पंचायत ने सहायक कलेक्टर के न्यायालय में नाजायज कब्जेधारियों के खिलाफ सात वीसीएल एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था। फैसला सुनाकर न्यायालय ने बनी सिंह और बलबीर को कब्जा की हुई भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए। न्यायालय ने कब्जाधारियों को 30 दिन के अंदर उक्त भूमि को खाली करने के आदेश दिए हैं। जाटूसाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि यदि कब्जाधारी तय सीमा के अंदर ग्राम पंचायत को कब्जा नहीं देते हैं तो पुलिस मदद लेकर ग्राम पंचायत को कब्जा दिलाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed