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ग्राम पंचायत की भूमि को खाली करने के दिए आदेश
Updated Tue, 03 Jul 2018 12:49 AM IST
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ग्राम पंचायत की भूमि खाली करने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
कोसली। ग्राम पंचायत चांदनवास द्वारा पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए दायर मुकदमे का निर्णय देकर कोसली के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने सोमवार दो ग्रामीणों को पंचायत की भूमि से बेदखली के आदेश दिए हैं। ग्रामीण रामानंद, जोगेंद्र सिंह, खुशीराम और ओमप्रकाश ने बताया कि बनी सिंह नंबरदार और बलबीर के परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की एक कनाल दो मरला भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर रामानंद ने सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकयत पर कार्रवाई कर ग्राम पंचायत ने सहायक कलेक्टर के न्यायालय में नाजायज कब्जेधारियों के खिलाफ सात वीसीएल एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था। फैसला सुनाकर न्यायालय ने बनी सिंह और बलबीर को कब्जा की हुई भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए। न्यायालय ने कब्जाधारियों को 30 दिन के अंदर उक्त भूमि को खाली करने के आदेश दिए हैं। जाटूसाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि यदि कब्जाधारी तय सीमा के अंदर ग्राम पंचायत को कब्जा नहीं देते हैं तो पुलिस मदद लेकर ग्राम पंचायत को कब्जा दिलाया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
कोसली। ग्राम पंचायत चांदनवास द्वारा पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए दायर मुकदमे का निर्णय देकर कोसली के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने सोमवार दो ग्रामीणों को पंचायत की भूमि से बेदखली के आदेश दिए हैं। ग्रामीण रामानंद, जोगेंद्र सिंह, खुशीराम और ओमप्रकाश ने बताया कि बनी सिंह नंबरदार और बलबीर के परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की एक कनाल दो मरला भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर रामानंद ने सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकयत पर कार्रवाई कर ग्राम पंचायत ने सहायक कलेक्टर के न्यायालय में नाजायज कब्जेधारियों के खिलाफ सात वीसीएल एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था। फैसला सुनाकर न्यायालय ने बनी सिंह और बलबीर को कब्जा की हुई भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए। न्यायालय ने कब्जाधारियों को 30 दिन के अंदर उक्त भूमि को खाली करने के आदेश दिए हैं। जाटूसाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि यदि कब्जाधारी तय सीमा के अंदर ग्राम पंचायत को कब्जा नहीं देते हैं तो पुलिस मदद लेकर ग्राम पंचायत को कब्जा दिलाया जाए।